NEET PG 2024 : नीट की गड़बड़ी के बाद अब नीट-पीजी की मेरिट सूची विवादों में आ गई है। मप्र हाईकोर्ट ने स्टेट मेरिट में गड़बड़ी पकड़ने के बाद पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
NEET PG 2024 : नीट की गड़बड़ी के बाद अब नीट-पीजी की मेरिट सूची विवादों में आ गई है। मप्र हाईकोर्ट ने स्टेट मेरिट में गड़बड़ी पकड़ने के बाद पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। नीट पीजी 2024(NEET PG 2024) की परीक्षा में सेवारत उम्मीदवारों (इन-सर्विस) की सूची में कोर्ट ने पाया कि ग्रामीण इलाकों में सेवा दे रहे डॉक्टरों को प्रोत्साहन अंक के नाम राज्य ने ऐसी त्रुटिपूर्ण सामान्यीकृत सूची तैयार की, जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग में अच्छे अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार राज्य में पिछड़ गए।
जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की युगलपीठ ने प्रक्रिया में गड़बड़ी पकड़ने के बाद इसे निरस्त कर नए सिरे से रैंकिंग सूची बनाने का आदेश(MP High Court decision) दिया। इसके परिपालन में बोर्ड को नए सिरे से काउंसलिंग करानी होगी।
सेवारत डॉक्टर अभ्यर्थियों की राज्य रैंकिंग की सामान्यीकरण प्रक्रिया के खिलाफ याचिका में कोर्ट ने पाया कि निकाय की विधि, अभ्यर्थी की वास्तविक नहीं बल्कि तुलनात्मक योग्यता दर्शाती है। सवाल उठाया कि कैसे एक अभ्यर्थी को ऑल इंडिया रैंक में उच्च होने के बाद राज्य सूची में कम अंक मिले? युगलपीठ ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस को राज्य की मेरिट सूची को रद्द कर नए सिरे से बनाने का आदेश दिया है।