- कटनी में दर्ज हुआ था करोड़ों रुपए की ब्लैकमेलिंग और धमकाने का मामलाजबलपुरमध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश विशाल धगट की एकलपीठ ने हनीट्रैप में फंसा कर रुपए की उगाही करने वाली महिला आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया। एकलपीठ ने कहा कि निचली अदालत आवेदिका को फरार घोषित कर चुकी है।
ऐसे मामले में जांच और रिकवरी के लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है। सुनवाई के दौरान न्यायालय में आवेदिका उपस्थित थी। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जुडिशियल को आवेदिका को पुलिस के सुपुर्द करने के निर्देश दिए। जिसे माधवनगर कटनी की पुलिस ने दो दिन की रिमांड पर लिया है।
आवेदिका मूलत: रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। उसके खिलाफ कटनी के माधवनगर पुलिस थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हनी ट्रैप में फंसा के नाम पर आवेदिका और उसके गिरोह के अन्य लोगों ने साढ़े तीन करोड़ रुपए हड़प लिए। उसने बैंक खातों में राशि जमा करने के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। वहीं आवेदिका ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ रायपुर में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई है। उसी को आधार बनाकर उसने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी और खुद हाईकोर्ट में उपस्थित हुई थी। माधवनगर टीआइ मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी महिला की कोर्ट से दो दिन की रिमांड मिली है, जिससे साक्ष्य और रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे।
यह है मामला
कटनी माधवनगर के प्रापर्टी डीलर सुशील मोटवानी का आरोप था कि रायपुर की महिला ने उसे जाल में फंसाया और फिर धमकी देकर आर्थिक शोषण करने लगी। उसी भर ने नहीं बल्कि उसके गिरोह के अन्य लोगों ने भी उसे ब्लैकमेल कर साढ़े तीन करोड़ रुपए से अधिक हड़प लिए। प्रापर्टी डीलर की शिकायत पर महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला जनवरी 2023 में दर्ज किया गया था। तब से महिला फरार थी।
कार, भवन, जेवरात लिए, विदेश यात्रा की
प्रापर्टी डीलर के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष अपने पक्षकार की तरफ से ब्लेकमेलिंग का चि_ा पेश करते हुये बताया कि आरोपी महिला ने 1 करोड 80 लाख के बैंक टांजेक्शन, 70 लाख का रायपुर में मकान, 19 लाख की कार, 40 लाख की एफडी, 45 लाख का सोना, बैंकाक दुबई हवाई यात्राएं, इंडिया में एक सैकड़ा हवाई यात्राएं ब्लैकमेल कर की। इसके बाद भी उसकी मांग कम नहीं हुई और रायपुर में रेप का का मामला दर्ज करा दिया।