जबलपुर

income tax return फाइल करने आखिरी तीन दिन, समय पर रिटर्न से नहीं लगेगा जुर्माना

income tax return फाइल करने आखिरी तीन दिन, समय पर रिटर्न से नहीं लगेगा जुर्माना

2 min read
Sep 13, 2025

income tax return : आयकर का भुगतान कर हम देश के विकास में योगदान देते हैं। व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने के लिए 15 सितम्बर तक अंतिम तिथि है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम तिथि में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लोगों को समय से रिटर्न फाइनल कर मिलने वाले रिफंड का फायदा उठाना चाहिए।

income tax return : गलतियां सुधारने का मौका

रिटर्न यदि जल्दी दाखिल किया जाता है, तो किसी भी तरह की त्रुटि में समय रहते सुधारने का मौका मिल जाता है। वहीं समय पर आइटीआर दाखिल करना कानून और देश के लिए प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। आईटीआर दाखिल करना एक कठिन प्रक्रिया है।

income tax return (Image Source: Patrika)

income tax return : इसलिए पहले फाइल करें रिटर्न

●समय से पूर्व रिटर्न फाइल करना जुर्माने से बचाव देता है।
●रिटर्न यदि पहले भरा जाता है, तो रिफंड जल्दी मिल जाता है।
●आयकर रिटर्न आय और कर भुगतान का प्रमाण है।

income tax return : देर से दाखिल करने का शुल्क

यदि रिटर्न निर्धारित तिथि के बाद दाखिल किया जाता है, तो विलंब शुल्क लगाया जाता है। नियत तिथि के बाद दाखिल किए गए रिटर्न पर पांच हजार का शुल्क देय है। हालांकि, जिन मामलों में कुल आय पांच लाख से अधिक नहीं है, वहां विलंब शुल्क एक हजार तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, फाइलिंग में देरी होने पर विलम्ब फाइलिंग शुल्क के अतिरिक्त, लंबित कर राशि पर एक परसेंट माह का ब्याज भी देना पड़ता है।

income tax return : टैक्स भरने वाले लोग अक्सर अंतिम तिथि के इंतजार में होते हैं, लेकिन समय से पहले टैक्स भरना लोगों को अच्छे मिलने वाले रिफंड में राहत देता है।

  • अंकिता जैन, सीए

income tax return : 15 सितम्बर से पहले रिटर्न फाइल करने से जुर्माना और ब्याज से बचाव मिलता है, वहीं रिफंड जल्दी मिलता है। लोन और वीजा के आवेदन जल्दी होते हैं।

  • अखिल साहू, सीए
Updated on:
13 Sept 2025 11:14 am
Published on:
13 Sept 2025 11:13 am
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