जबलपुर

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद

-विशेष अदालत का आदेश, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

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Mar 22, 2021
Life imprisonment for kidnapping and rape of minor

जबलपुर. नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को सतीशचंद्र राय की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि खागामऊ मझगवां थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग गांव के हैंडपंप पर पानी भरने जाती थी। उसी दौरान आरोपी राजा भैया, किशोरी के संपर्क में आया। बातचीत से हुई शुरूआत के बाद आरोपी ने 22 फरवरी को नाबालिग का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी नाबालिग को पहले कटनी फिर कर्वी ले गया। वहां उसने नाबालिग की उम्र अधिक बताते हुए कोर्ट मैरिज भी कर लिया। फिर वह लगातार नाबालिग के साथ रेप करने लगा।

मझगवां पुलिस ने आरोपी को चार अप्रैल 2017 को दबोच लिया। किशोरी को दस्तयाब करने के बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया। मेडिकल सहित डीएनए जांच भी हुई। इसमें आरोपी द्वारा नाबालिग से रेप की पुष्टि हुई। मामले का ट्रायल विशेष कोर्ट सतीशचंद्र राय की अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी दमदारी से नाबालिग का पक्ष रखा। पूरी जिरह सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने आरोपी राजा भैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

Published on:
22 Mar 2021 02:40 pm
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