जबलपुर

mp private school fee: परीक्षा देने से नहीं रोक सकते स्कूल, किया परेशान तो संचालकों पर सख्त कार्रवाई

विधानसभा तक शिकायत पहुंचने के बाद हरकत में आया स्कूल शिक्षा विभागकलेक्टर को जारी किए निर्देश

less than 1 minute read
Mar 03, 2021
mp government action

जबलपुर। फीस जमा न होने पर छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की शिकायतें विधानसभा तक पहुंचने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव केके द्विवेदी ने जिला कलेक्टरों को जारी आदेश में ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। यह आदेश सभी सीबीएसइ, आइसीएसइ, मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। निजी विद्यालय प्रबंधन लम्बित फीस की किश्त का भुगतान नहीं होने पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास या स्कूल में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में उपस्थित होने से नहीं रोक सकेंगे। छात्रों का परीक्षा परिणाम भी नहीं रोका जा सकेगा।
समान किश्तों में जमा की जा सकेगी फीस

स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 तथा 2020-21 के लिए नियत फीस अभिभावकों से ले सकेंगे। अभिभावक यह फीस 6 समान किश्तों में जमा कर सकेंगे, जो 5 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। यदि किसी अभिभावक को फीस जमा करने में परेशानी है तो वे व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समस्या का निराकरण करेंगे।

Published on:
03 Mar 2021 01:22 pm
Also Read
View All