जबलपुर

हाई कोर्ट का सवाल- भर्ती प्रक्रिया में 27% OBC आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रही सरकार?

MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के कानून को लेकर पूछा सवाल, 9 दिसंबर को होगी सुनवाई...

2 min read
Dec 05, 2024

MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले अपने ही कानून को लागू क्यों नहीं कर रही। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन याचिकाओं पर चर्चा हुई, जिनमें विभिन्न भर्तियों में 13 प्रतिशत पदों को होल्ड करने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस विषय पर लगभग 300 याचिकाएं ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों की लंबित हैं।

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिकाओं को जोड़कर एकसाथ सुनवाई करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। टीकमगढ़ निवासी निकिता सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून पर कोई रोक नहीं है, फिर भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही।

अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पूर्व में पारित एक अंतरिम आदेश के कारण हजारों ओबीसी अभ्यर्थियों के पदों को होल्ड कर दिया गया है, यह अवैधानिक है। दूसरी ओर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि उक्त कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा रहा। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जब तक किसी कानून की संवैधानिकता को लेकर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उसे रोका नहीं जा सकता।

हजारों प्रभावित

सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकार जानबूझकर कानून लागू नहीं करना चाहती। मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करवा रही है। पूर्व में भी ओबीसी आरक्षण के मामलों में सरकार ने कई बार सुनवाई को टाला है। मामले लंबित रहने से हजारों उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं।

Updated on:
05 Dec 2024 12:32 pm
Published on:
05 Dec 2024 11:15 am
Also Read
View All

अगली खबर