जबलपुर

मृत पुलिस कर्मी के आश्रितों को रिकवरी राशि वापस करे विभाग

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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Jun 29, 2023
high court

जबलपुर.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मृत पुलिसकर्मी की पत्नी से की गई रिकवरी को अनुचित करार देते हुए निरस्त कर दिया। एकलपीठ ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि आवेदिका से वसूली गई राशि वापस करें। यह कार्रवाई 90 दिन में पूरी करेने के निर्देश दिए है। ऐसा नहीं हुआ तो छह फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भी देय होगा।

जबलपुर निवासी किरण पांडे ने बताया कि उनके पति डीएल पांडे पुलिस विभाग में 1983 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। सेवाकाल के दौरान 20 सितंबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने बताया गया कि पांडे को एएसआई के पद पर पदोन्नति दी गई, तब उन्हें समयमान वेतन का लाभ भी दिया गया। लेकिन, एसपी भोपाल ने उक्त वेतनमान को अनुचित ठहराते हुए आपत्ति पेश की। इस आधार पर विभाग ने 4 फरवरी 2021 को रिकवरी निकाल दी। इसके तहत विभाग ने मृत कर्मी की पत्नी के सेवानिवृत्ति भत्तों में से 2 लाख 48 हजार रुपए से अधिक की वसूली भी कर ली। उक्त रिकवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत पेश करते हुए अनुचित बताया।

Published on:
29 Jun 2023 10:18 pm
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