Sanjay pathak- एमपी हाईकोर्ट के एक जज ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर बड़ा आरोप लगाया है।
Sanjay pathak- एमपी हाईकोर्ट के एक जज ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर बड़ा आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा है कि विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश की। इस खुलासे के साथ ही उन्होंने खुद को केस से अलग कर लिया है खुद इसका खुलासा किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा के मुताबिक विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश केस की सुनवाई से पहले की थी। उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया। जज विशाल मिश्रा के आरोपों पर बीजेपी विधायक संजय पाठक की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जबकि पार्टी ने इसे उनका व्यक्तिगत मामला बताया है।
अवैध खनन के संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कटनी के निर्मला पाठक और यश पाठक के हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई होनी थी। बीजेपी विधायक संजय पाठक ने माइनिंग पर इंटरविन याचिका केस के संबंध में हाईकोर्ट के जज विशाल मिश्रा को फोन कर चर्चा करने की कोशिश की। सुनवाई के पहले केस पर बात करने की विधायक की कोशिश का खुलासा करते हुए जस्टिस मिश्रा खुद इस मामले से अलग हो गए।
जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर को सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में लिखा कि संजय पाठक ने इस खास केस पर बातचीत के लिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष विचारार्थ सूचीबद्ध किया जा सके।
विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों पर अवैध खनन के आरोप हैं। कटनी के आशुतोष मनु दीक्षित ने इसी साल जून में हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा कि ईओडब्ल्यू में अवैध खनन से जुड़ी शिकायतें की जांच पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस केस में विधायक संजय पाठक की परिवारिक कंपनियों ने कोर्ट को हस्तक्षेप आवेदन दिया।
विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों पर 443 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है। खनिज विभाग के प्रमुख सचिव ने यह कार्रवाई की। विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जबलपुर जिले के सिहोरा में मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स और पेसिफिक एक्सपोर्ट ने अनुमति से ज्यादा खनन किया।