जबलपुर

सीएम के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

9 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से सुनाया था फैसला...

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Dec 22, 2022

जबलपुर. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला छिंदवाड़ा सीएमएचओ (CMHO) को सस्पेंड किए जाने का है। सीएम द्वारा सस्पेंड करने के बाद सीएमएचओ ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीएम शिवराज के फैसले पर रोक लगाते हुए स्टे लगा दिया है। बता दें कि छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 9 दिसंबर को मंच से सीएमएचओ को सस्पेंड करने का फैसला सुनाया था।

सीएम के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉ. गिरीश चौरसिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके निलंबन आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया है। सीएमएचओ डॉ. गिरीश चौरसिया को छिंदवाड़ा दौरे पर 9 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। सीएम के इस फैसले के खिलाफ सीएमएचओ ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोई ठोस वजह ना होने और इस तरह के आदेश पर सवाल उठाते हुए निलंबन के आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया है।

सीएम ने मंच से किया था सस्पेंड
बता दें कि 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से छिंदवाड़ा के सीएमएचओ और बिछुआ सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने भरे मंच से कहा था कि पिछले दिनों में आया था और मुझे शिकायत मिली थी, इसलिए मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉ. जीसी चौरसिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। बिछुआ के सीएमओ चंद्रकिशोर भवरे को भी मैं सस्पेंड करता हूं। इतना सुनते ही वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। इधर, लोगों ने इस एक्शन पर लोगों ने तालियां बजाईं थीं।

Published on:
22 Dec 2022 04:14 pm
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