जबलपुर

एमपी में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की नहीं हो सकेगी शादी, कोर्ट का बड़ा फैसला

Muslim boy and Hindu girl will not be able to marry एमपी में मुस्लिम और हिंदू लड़की की नहीं हो सकेगी शादी

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Jan 27, 2025
Muslim boy and Hindu girl will not be able to marry

मध्यप्रदेश में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी पर बड़ी खबर सामने आई है। लव जिहाद ठहराई जा रही शादी अब नहीं हो सकेगी। बहुचर्चित अंकिता राठौर-हसनैन अंसारी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर के अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी कोर्ट ने शादी का आवेदन खारिज कर दिया है। हसनैन के आवेदन में जो पता दिया गया है वहां वह रहता ही नहीं है।

अंकिता राठौर-हसनैन अंसारी की शादी का प्रदेशभर में विरोध किया जा रहा था। परेशान होकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिसपर दिसंबर 2024 में कोर्ट ने स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी की अनुमति दे दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।

केस में अब नया मोड़ आ गया है। जबलपुर के अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी कोर्ट ने शादी का आवेदन ही खारिज कर दिया है। हसनैन अंसारी ने जो पता बताया वहां वह कई सालों से नहीं रह रहा। आवेदन में उसने 10 साल पुराना पता बताया था। इसके आधार पर शादी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 के तहत यह निर्णय लिया गया।

बता दें कि इंदौर की अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के हसनैन अंसारी ने पिछले साल 7 अक्टूबर को शादी करने के लिए आवेदन दिया था। हिंदूवादी संगठन इसका विरोध करते हुए अंकिता को उसके अभिभावकों के सुपुर्द करने की मांग कर रहे थे।

Published on:
27 Jan 2025 07:01 pm
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