Special Marriage: बहुचर्चित इंटरकास्ट मैरिज अंकिता-हसनैन मामले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...।
Special Marriage: मध्यप्रदेशके बहुचर्चित इंटरकास्ट मैरिज अंकिता-हसनैन मामले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अंकिता और हसनैन की शादी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट तहत दोनों को शादी करने का अधिकार दिया है और पुलिस और प्रशासन को ये निर्देश भी दिए हैं मुस्लिम युवक हसनैन और हिंदू युवती अंकिता की शादी में हर संभव मदद की जाए।
इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी की इंटरकास्ट शादी के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रेमी जोड़े को शादी करने का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4 के तहत शादी का राइट नहीं छीना जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शादी में अंकिता और हसनैन की हर संभव मदद की जाए और मैरिज कोर्ट में उनकी शादी कराई जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि शादी में बाधा उत्पन्न करने वालों पर एक्शन लेते हुए प्रेमी जोड़े को सुरक्षा भी दी जाए।
बता दें कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी ने शादी के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जब इंटरकास्ट मैरिज की बात सामने आई थी तो हिंदूवादी संगठनों और अंकिता के परिजनों ने विरोध किया था। इससे पहले 2 अक्टूबर 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल ढगट की बेंच ने लड़के को सुरक्षा देते हुए लड़की को शादी के निर्णय के लिए 12 नवंबर तक विचार करने के लिए नारी निकेतन में रखने के निर्देश दिए थे और अब उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का अधिकार कोर्ट ने दिया है।
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