जबलपुर

किस कानून के तहत पत्रकार का मकान कर दिया सील

हाइकोर्ट ने भोपाल एसपी से पूछा, एक सप्ताह के भीतर मांगा स्पष्टीकरण
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High Court
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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने भोपाल पुलिस अधीक्षक (एसपी) से पूछा है कि पत्रकार का मकान उसकी गौरमौजूदगी में किस कानून के तहत सील कर दिया गया। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है।

यह है मामला
शाहजहानाबाद, भोपाल निवासी अनाम इब्राहिम की पत्नी हिना व उसके दो बच्चों की ओर से याचिका दायर की गई। कहा गया कि उनका फ्लैट पुरानी कोर्ट शाहजहांनाबाद के सामने नशेमन अपार्टमेंट, मुफ़्ती हाउस के राहत ब्लॉक में है। वह पति और बच्चों के साथ घर बंद कर घूमने गई थी। लौटने पर देखा कि घर पुलिस ने सील लगा दिया था। न तो इस सम्बंध में कोई जानकारी दी गई, न ही कोई नोटिस चस्पा किया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि उसका पति अनाम इब्राहिम पत्रकार है। उसने कोई समाचार प्रकाशित किया था, जिससे खफा होकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उसका मकान सील कर दिया। हालांकि याचिका में किसी पुलिस अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने भोपाल एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है।

Updated on:
14 May 2020 11:48 pm
Published on:
14 May 2020 11:48 pm