CG Naxal news: पापीपुति रेड्डी की तरफ से अधिवक्ता के रूप में अनुराग मिश्रा ने पैरवी की थी। वहीं इस मामले में उनके साथ गिरफ्तार अन्य तीन लोगों को अदालत ने दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है
CG Naxal News: एक महत्वपूर्ण मामले में, एनआईए कोर्ट ने नक्सल गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार पापीपुति रेड्डी को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले में ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा, जिसके कारण अभियुक्त को बरी करने का आदेश दिया गया। पापीपुति रेड्डी की तरफ से अधिवक्ता के रूप में अनुराग मिश्रा ने पैरवी की थी। वहीं इस मामले में उनके साथ गिरफ्तार अन्य तीन लोगों को अदालत ने दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
दरअसल पापीपुति रेड्डी पर नक्सल समर्थन और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह मामला सुकमा जिले के मरईगुड़ा क्षेत्र में 19 मार्च 2023 को हुई एक घटना से जुड़ा था। जहां विस्फोटक पदार्थ बरामदी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष के पास रेड्डी की संलिप्तता साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य या गवाही नहीं थी। कोर्ट ने माना कि न तो किसी हथियार या विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी साबित हुई और न ही अभियुक्त के नक्सल संगठन से जुड़ाव का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप, कोर्ट ने रेड्डी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।