जयपुर

बड़ी कार्रवाई: जयपुर में विदेशी सिगरेट की खेप पकड़ी, स्वास्थ्य चेतावनी के तोड़े नियम, केस दर्ज

illegal cigarette crackdown: चेतावनी: भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर होगी कठोर कार्रवाई।
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May 23, 2025
जयपुर जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फोटो-पत्रिका
जयपुर जिला कलक्टर के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फोटो-पत्रिका

Foreign Cigarettes Seized: जयपुर। जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं एनटीसीपी सेल की संयुक्त टीम ने राजा पार्क स्थित गुरू नानकपुरा श्रीनाथ जनरल स्टोर पर छापा मारकर 13,000 रुपए से अधिक मूल्य के 110 पैकेट विदेशी सिगरेट जब्त किए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम डॉ. रवि सिंह शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 7 के अंतर्गत की गई, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से 85 प्रतिशत क्षेत्रफल में दर्शाना जरूरी है। जब्त किए गए विदेशी सिगरेट पैकेट इस नियम का उल्लंघन कर रहे थे।

हाल ही में जिला कलेक्ट्रेट में नार्को कोर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक हुई थी। जिसमें जिला कलक्टर ने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की त्वरित पालना में यह अभियान संचालित किया गया।
डॉ. शेखावत ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध जिला सेशन न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।

प्रशासन ने दी चेतावनी

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जनहित में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों पर स्पष्ट और बड़ी स्वास्थ्य चेतावनियां देना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

Updated on:
23 May 2025 10:16 am
Published on:
23 May 2025 10:16 am