जयपुर

राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, पलटा गहलोत सरकार का ये फैसला

Rajasthan : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अब प्रदेश में एन्ट्री मिल गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीबीआई को अनुमति दे दी है। अब प्रदेश में बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के किसी भी मामले की सीबीआई जांच कर सकेगी।

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Jan 05, 2024

Rajasthan : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अब प्रदेश में एन्ट्री मिल गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीबीआई को अनुमति दे दी है। अब प्रदेश में बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के किसी भी मामले की सीबीआई जांच कर सकेगी। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सियासी संकट के दौरान 19 जुलाई 2020 को प्रदेश में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले से दी हुई अनुमति को वापस ले लिया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुरुवार को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी। प्रदेश में भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को राज्य सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सीबीआई को अनुसंधान के लिए दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस लेने से अनुसंधान में विलम्ब एवं अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी।

यों लगाई थी रोक
गृह विभाग ने 19 जुलाई 2020 को कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर राज्य में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक के लिए आदेश जारी किया था। इसमें कहा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सीबीआई को कार्रवाई के लिए पूर्व में दी गई सहमति वापस ले ली।

इसलिए जारी किया 2020 में आदेश
सीबीआई से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में प्रावधान है कि किसी प्रदेश में सीबीआई की कार्रवाई के लिए हर केस में राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में पूर्व में आदेश जारी किया था कि सीबीआई को कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने वापस ले लिया था।

Published on:
05 Jan 2024 09:27 am
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