
CORONA New Guide Line: जयपुर . काेरोना की गाइड लाइन में एक बार फिर से सरकार ने संशोधन किया है। खास बात यह है कि जहां कोरोना क मरीजों की संख्या अभी कम होती नहीं दिख रही है वहीं सरकार ने गाइड लाइन में छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। नई गाइड लाइन सोमवार यानि 31 जनवरी से लागू होगी।
गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के निजी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10 से 12 तक शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी से और कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 10 फरवरी से संचालित की जा सकेगी। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी। इसके साथ ही सभी दुकाने शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान कोरोना गाइड लाइन की पालना करते हुए प्रतिदिन रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
वहीं मैरिज गार्डन और विवाह स्थल के संचालक कोई भी व्यक्ति बुकिंग को निरस्त आ आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे भुगतान करना होगा। वहीं नगरीय क्षेत्रों में लगाया गया जन अनुशासन कर्फ्यू सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक समाप्त करते हुए पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
सरकार की ओर से आदेश दिया गए है कि 31 जनवरी के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थानों के संचालक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक अनिवार्य रुप से यह घोषणा चस्पा कर सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज लगवाई जा चुकी है और कितने लोगों ने अब तक नहीं लगवाई हैं।
इसके अलावा प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा रैली, धरना प्रर्दशन, जुलूस मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50 व्यक्तियों के सम्मलित होने की अनुमित होगी।
आयोजन से पूर्व इसकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाए गए ऑनलाइन वेब पोर्टल http:\covidinfo.rajasthan.gov E-intimation या 181 पर देनी होगी।