जयपुर

Interest Subsidy: मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का लाभ सभी पात्र ऋणी सदस्यों को दिए जाने पर फोकस

Loan Beneficiaries: अवधिपार योजना में वसूली बढ़ाने को सहकारिता विभाग ने दिए विशेष निर्देश, सरपंच बनेंगे योजना के सूत्रधार, पात्र ऋणियों को लाभ दिलाने में करेंगे अहम भूमिका।

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May 27, 2025
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल बैठक लेते हुए। फोटो-पत्रिका

Chief Minister Avadhipar Interest Relief Scheme: जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल की अध्यक्षता में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की धीमी प्रगति पर विशेष ध्यान देते हुए वसूली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

राजपाल ने कहा कि सभी पात्र ऋणी सदस्य मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने सरपंचों को पात्र ऋणी सदस्यों की सूची उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से उन्हें योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में सरपंचों के साथ ऋणी सदस्यों को योजना की विस्तृत जानकारी देकर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए।

उन्होंने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के प्रशासक एवं अध्यक्षों के साथ ग्राम सेवा सहकारी समितियों और स्थानीय एनजीओ को भी योजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित करने के निर्देश दिए। सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), उप रजिस्ट्रार एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को भी योजना को मुख्यधारा में लाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया।

राजपाल ने कहा कि योजना से लाभान्वित ऋणी सदस्यों को पुनः नया ऋण प्रदान कर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना का लाभ भी दिया जाए। उन्होंने उन बैंकों में तेजी से कार्यवाही करने को कहा जहां हाल ही में नए सचिवों ने कार्यभार संभाला है। साथ ही, योजना के तहत बड़ी राहत पाने वाले लाभार्थियों का प्रचार-प्रसार कर अन्य ऋणी सदस्यों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

बैठक में दौसा, बिलाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू और रायसिंहनगर के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की प्रगति की सराहना की गई और उन्हें और सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से अधिक अवधिपार ऋण एवं एक हजार से अधिक पात्र ऋणियों वाले बैंकों को वसूली में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) को कम वसूली वाले बैंकों की नियमित मॉनिटरिंग करने का आदेश भी दिया गया।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध संचालक जितेन्द्र प्रसाद ने योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 44 करोड़ रुपए की वसूली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्री द्वारा 9 मई 2025 को लॉन्च किए गए ‘राज सहकार एप सीएम ओटीएस 2025-26’ पोर्टल के माध्यम से वसूली रसीद और प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे योजना का क्रियान्वयन और पारदर्शी बना है।

इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

Updated on:
27 May 2025 09:09 pm
Published on:
27 May 2025 09:08 pm
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