जयपुर

Helmet policy: राजस्थान में नए टू व्हीलर के साथ फ्री-हेलमेट नीति

टू व्हीलर हेल्मेट ( Two Wheeler Helmet ) मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार की ओर से हर नए दोपहिया खरीदारों ( Helmet for bikes ) को मुफ्त आईएसआई-मार्क वाले हेलमेट देने की नीति की घोषणा करने और उसे लागू करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल का स्वागत किया। देश में महामारी की नई लहरों के बावजूद, यह नीति दोपहिया सवारों ( two wheeler ) के लिए सुरक्षा उपायों में एक मानदंड स्थापित करेगी। एक फ्री-हेलमेट नीति अधिक से अधिक सवारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

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Helmet policy

नई दिल्ली। टू व्हीलर हेल्मेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार की ओर से हर नए दोपहिया खरीदारों को मुफ्त आईएसआई-मार्क वाले हेलमेट देने की नीति की घोषणा करने और उसे लागू करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल का स्वागत किया। देश में महामारी की नई लहरों के बावजूद, यह नीति दोपहिया सवारों के लिए सुरक्षा उपायों में एक मानदंड स्थापित करेगी। एक फ्री-हेलमेट नीति अधिक से अधिक सवारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव कपूर ने कहा कि राज्य में हर नए दोपहिया वाहन चालक को मुफ्त हेलमेट प्रदान करने जैसा महत्वपूर्ण कदम उठाकर सरकार ने एक नई शुरूआत की है, जिससे लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद मिलेगी। राजस्थान के साथ ही देश की अन्य सभी राज्य सरकारों को इस नियम को लागू करना चाहिए, क्योंकि देश में कोरोनोवायरस के कारण लोगों होने वाली मौतों की तुलना में सड़क हादसों में अधिक संख्या में लोगों की मौत होती है। यदि यह नियम सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाता है तो हम देश के लाखों लोगों को बचा सकते हैं।
जैसा कि राज्य सरकार ने संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, धारा 138 (एफ) को लागू करने की योजना की घोषणा की है, इस नई नीति को अन्य राज्यों को भी इसी तरह के नियम के साथ आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 2019 में पेश किया गया, संशोधित नियम अनुपालन बढ़ाने और सुरक्षा में सुधार के लिए दोपहिया चालकों द्वारा यातायात उल्लंघन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर भारी जुर्माना वसूलता है।
अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार ये स्पष्ट है कि भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या काफी अधिक है, जिसमें अच्छी खासी संख्या में दोपहिया वाहन सवार शामिल हैं। संशोधित सीएमसी एक्ट लागू होने के साथ ही बिना हेलमेट के अपने वाहन चलाने वालों को तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने के साथ-साथ जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।

Published on:
13 Apr 2021 07:46 pm
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