
शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
जयपुर।
Education Deptt- लगातार आ रही official holidays को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। जिसके मुताबिक यदि विभाग के किसी अधिकारी या कार्मिक ने 12,14 और 18 अक्टूबर को अवकाश के लिए आवेदन किया है तो उसे इनमें से किसी एक ही दिन का अवकाश मिल सकेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
लंबे अवकाश की जुगाड़ में कर दिया आवेदन
गौरतलब है कि 8 से 19 अक्टूबर के मध्य official holidays की संख्या काफी अधिक हैं इसलिए विभाग ने अधिकारियों, कर्मचारियों ने बीच के कार्य दिवसों के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था जिससे उन्हें लंबी छुट्टियां मिल सकें लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश के बाद स्वीकृत की गई छुट्टी भी निरस्त की जाएंगी। 8 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य केवल तीन दिन कार्य दिवस है बाकी शेष दिन सरकारी छुट्टियां रहेगी, ऐसे में कार्मिक लंबी छुट्टी की जुगाड़ कर रहे थे और उन्होंने इन तीनों की छुट्टियों के लिए पहले से ही आवेदन कर दिए थे। जिसे देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को यह आदेश जारी करने पड़े।
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि देखने में आया है कि 8 से 19 अक्टूबर के मध्य राजपत्रित अवकाशों की संख्या अधिक होने के कारण कार्मिकों और अधिकारियों ने बीच के कार्य दिवसों में अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन लगातार 13 दिन तक राजकीय कार्य को रोका नहीं जा सका, ऐसे में शासन सचिवालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का 12,14 और 18 अक्टूबर में से किसी एक दिन का ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी ने पूर्व में इस प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन किया है और यदि वह स्वीकृत हो गया है तो उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त समझा जाए।
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यह है अवकाश
10 अक्टूबर: रविवार
13 अक्टूबर : दुर्गाष्टमी
14 अक्टूबर: महानवमी (ऐच्छिक अवकाश)
15 अक्टूबर : दशहरा
16 अक्टूबर : शनिवार
17 अक्टूबर: रविवार
19 अक्टूबर: बारावफात ( चांद से)