जयपुर

छेड़छाड़ के बाद घबराई युवती ने कहा मुझे जाने दो, पुलिस को करनी पड़ी ऐसी मशक्कत

बयानों का रिकॉर्ड किया वीडियो, दर्ज किया मुकदमा

2 min read
छेड़छाड़ के बाद घबराई युवती ने कहा मुझे जाने दो, पुलिस को करनी पड़ी ऐसी मशक्कत

जयपुर. आइटीसी राजपूताना होटल में मैक्सिको की 25 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस ने चलती गाड़ी में पीडि़ता के वीडियो बयान लिए। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि साथी युवती ने फिलहाल बयान नहीं दिया है।

डीसीपी विकास पाठक ने बताया कि एक टीम गुरुवार को दिल्ली पहुंची लेकिन पीडि़ता की साथी युवती के बयान नहीं हो सके। देर रात तक पुलिस मैक्सिको दूतावास के जरिए युवती के बयान लेने के प्रयासों में जुटी रही। उधर पुलिस ने आरोपी होटल के जनरल मैनेजर ऋषिराज सिंह को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड मांगा, जिसे कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। आरोपी ने कोर्ट को बताया कि उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की।


गौरतलब है कि घटना के बाद मैक्सिको निवासी दोनों युवतियां दिल्ली चली गई थीं। पीडि़ता ने आइटीसी राजपूताना होटल में पुलिस के आला अधिकारियों के सामने आपबीती बताई, जिसकी पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। बाद में पुलिस कार्रवाई में पडऩे और डरने के कारण युवतियां कुछ कहने से कतराने लगीं। युवतियों ने दिल्ली बुलाने के लिए दूतावास से गुहार लगाई। दूतावास के हस्तक्षेप के बाद पुलिस युवतियों को एक गाड़ी में लेकर एयरपोर्ट पहुंची और चलती गाड़ी में ही पीडि़ता के वीडियो बयान लिए। दूतावास के आवश्वासन पर पुलिस ने उसे भी दिल्ली जाने दिया। पुलिस ने बताया कि पीडि़त युवती बुधवार रात को ही दिल्ली से मैक्सिको के लिए निकल गई।


अधिकारियों के समक्ष लिए हैं बयान

नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर जयपुर कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों के सामने वीडियो बयान लिए गए। युवती 164 में बयान देने नहीं पहुंचे तो भी केस पर असर नहीं पड़ेगा। बाद में सरकार व दूतावास के जरिए पीडि़त युवती को बुलाया जा सकेगा। सरकार ही उसका पूरा खर्चा उठाएगी। युवती नहीं आ सकेगी तो कोर्ट और दूतावास के जरिए वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए बयान लिए जा सकेंगे।

यह है मामला
मैक्सिको निवासी युवतियां मंगलवार रात होटल में कमरा लेकर ठहरीं थीं। उनका आरोप है कि जनरल मैनेजर कमरे में आया और एक युवती से छेड़छाड़ की। फिर माफी मांगने लगा। बाद में उनके परिचित ने मैक्सिको दूतावास को बताया। वहां से जयपुर पुलिस कन्ट्रोल रूम को कार्रवाई करने को कहा गया। मामले में पुलिस ने बुधवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।


मजिस्ट्रेट के समक्ष होना पड़ेगा पेश

सीनियर एडवोकेट बीएस चौहान ने बताया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष युवतियों के 164 में बयान कराने होंगे। ये बयान दिल्ली में भी हो सकते हैं। कोर्ट में मामला आने के बाद युवतियों को एक बार न्यायाधीश के समक्ष बयान देने और आरोपी की पहचान करने आना होगा। न्यायालय चाहे तो मैक्सिको से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बयान ले सकता है।

ये भी पढ़ें

जामुन तोड़ने के विवाद में दबंगों ने गर्भवती के पेट बरसाए लात-घूसे, गर्भ में ही मर गया बच्चा
Published on:
29 Jun 2018 06:15 am
Also Read
View All