जयपुर

जयपुर हादसा: पारस की सांसें छीनने वाली भव्या थाने से ही जमानत पर रिहा, पहले भी हुए ऐसे जुर्म…तो धाराओं का खेल अलग क्यों?

Jaipur Accident: राजधानी जयपुर में समान तरह की जानलेवा वारदातों पर पुलिस अलग-अलग धाराएं लगा रही है। कहीं डंपर चालक पर कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हत्या की धारा लगी, कहीं ट्रक लहराने वाले पर हल्की धाराएं, तो तेज रफ्तार थार से छात्र की मौत वाले केस में आरोपी थाने से ही जमानत पर छूट गई।

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Dec 05, 2025
भव्या चौधरी जमानत पर रिहा (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Accident: जयपुर शहर में एक जैसे जानलेवा कृत्य होने के बावजूद पुलिस अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज कर रही है। कहीं राहगीरों पर डंपर चढ़ा देने वाले चालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, तो कहीं ट्रक लहराकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले आरोपी के खिलाफ हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

बता दें कि अभी दो दिसंबर को ही तेज रफ्तार थार ने लॉ स्टूडेंट की जान ले ली, जिसमें थाने से ही जमानत मंजूर हो गई। घटनाएं एक जैसी थीं, जानलेवा, खतरनाक और न्याय की नजर में हत्या या हत्या का प्रयास। लेकिन पुलिस ने हर मामले में अलग-अलग धाराएं लगाईं। कहीं गैरइरादतन हत्या, कहीं हल्की धाराएं और कहीं आरोपी को थाने से ही जमानत दे गई। सवाल यही है कि जब जुर्म एक जैसा है तो धाराओं का खेल अलग क्यों, क्या यह कानून की कमजोरी है या व्यवस्था की मनमानी?

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धाराओं के नाम पर गंभीरता दबाने का प्रयास

भारतीय न्याय संहिता के तहत जहां ऐसी हरकतें स्पष्ट रूप से हत्या या हत्या के प्रयास की श्रेणी में आती हैं। जबकि, पुलिस कमजोर धाराएं लगाकर घटनाओं की गंभीरता को दबाने का प्रयास करती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के तहत हत्या की धारा 103 है, जबकि गैरइरादतन हत्या की धारा 105 है।

केस नंबर एक…

हरमाड़ा : पहले धारा 105 लगाई, कोर्ट ने कहा, 103 लगाओ
आरोपी अभी कहां : 15 जान लेने वाला चालक जेल में

क्या है मामला

विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास तीन नवंबर को लोहा मंडी कट पर राहगीरों पर डंपर दौड़ाने वाले विराट नगर निवासी चालक कल्याण मीणा के खिलाफ हरमाड़ा थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा-105 के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपी को चौमूं कोर्ट में पेश किया, तब न्यायाधीश ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा था कि चालक को पता था कि ऐसा करने से लोग मर जाएंगे, तब भी उसने वाहन भगाया, इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की नहीं, बल्कि हत्या की धारा-103 जोड़ी जाए। थानाधिकारी उदय सिंह ने बताया कि आरोपी चालक कल्याण जेल में बंद है।

केस नंबर दो…

आदर्श नगर : जा सकती थीं कई जानें
आरोपी अभी कहां : पुलिस को पता ही नहीं, जमानत हुई या नहीं

क्या है मामला

आदर्शनगर में गुरुद्वारा मोड़ पर 30 नवंबर की रात 8.30 बजे लक्ष्मणगढ़ के छिंछास निवासी भवानी सिंह (49) ट्रक को लहराते हुए दौड़ाते ला रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, तभी हेड़ कांस्टेबल रामपाल ने ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया, चालक ने वाहन नहीं रोका। हेड कांस्टेबल ट्रक के आगे लटक गया और लोगों को चिल्लाकर जागरूक करते रहा। ताकि ट्रक की चपेट में आने से बच सकें।

वहीं, चालक करीब आधा किलोमीटर दूरी तक हेड कांस्टेबल को ट्रक के आगे लटकते हुए ले गया। आगे रास्ता जाम कर ट्रक को रुकवाया गया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने चालक भवानी सिंह के खिलाफ धारा-121 (1), 125, 281 बीएनएस एवं 3 पीडीपीपी एक्ट एवं 115/194 (1), 181, 179 (1), 184 एमवीएक्ट में मामला दर्ज किया।

एएसआई रामोतार ने बताया कि आरोपी को 2 दिसंबर को जेल भेज दिया। वहां से वह जमानत पर छूटा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं। आरोपी के नशा में होने की पुष्टि के लिए रक्त के नमूने लिए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

केस नंबर तीन…

ज्योति नगर : लॉ स्टूडेंट काल के गाल में, आरोपी थाने से छूटी
आरोपी अभी कहां : जमानत पर

क्या है मामला

जगतपुरा निवासी भव्या चौधरी दो दिसंबर को थार गाड़ी रफ्तार में दौड़ाते हुए स्कूटी सवार लॉ स्टूडेंट पारस व्यास को चपेट में ले लिया। हादसे में पारस व्यास की मौत हो गई और उसकी बुआ नंदिनी शर्मा गंभीर घायल हो गई। दुर्घटना के बाद भव्या वाहन भगा ले गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से बुधवार को थार गाड़ी को जब्त किया और भव्या को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने भव्या के खिलाफ धारा-281, 106 (1), 125 (ए) बीएनएस व 134/187 एमवीएक्ट में मामला दर्ज। बुधवार रात को ही थाने में जमानत लेकर उसको छोड़ दिया। एसीपी आमिर हसन ने बताया कि आरोपी चालक भव्या के रक्त के नमूने लिए गए हैं। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद नशा करने या नहीं करने की पुष्टि हो सकेगी।

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Updated on:
05 Dec 2025 10:24 am
Published on:
05 Dec 2025 10:15 am
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