जयपुर

Jaipur Tanker Blast: क्यों न दोषी अफसरों को सजा दें, हाईकोर्ट ने सरकार से उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी

जयपुर हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर अग्निकांड मामले में आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पेट्रोलियम सचिव और मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी किया है।
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Dec 22, 2024
Jaipur Blast on highcourt

Jaipur Gas Blast: जयपुर हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर अग्निकांड मामले में आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पेट्रोलियम सचिव और मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न दोषी अफसरों के खिलाफ जांच कर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि अति ज्वलनशील रसायन व गैस गोदाम आदि को घनी आबादी क्षेत्र से दूर किया जाए।

कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों न पुलों एवं ओवरब्रिजों के निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं और ज्वलनशील गैस व रसायनों के परिवहन के लिए अलग रास्ता मुहैया कराने पर पॉलिसी बनाई जाए।

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने जयपुर में भांकरोटा के पास हुए हादसे पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर यह आदेश दिया। कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर 10 जनवरी को मामले को सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष लगाने को कहा है। वहीं, इस मुद्दे पर केन्द्र और राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है।

Updated on:
22 Dec 2024 10:24 am
Published on:
22 Dec 2024 10:24 am
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