Easy Loan Repayment: युवाओं के लिए सुनहरा मौका: राजस्थान वित्त निगम का औद्योगिक शिविर 30 जुलाई को, उद्योग स्थापित करने वालों को मिलेगी विशेष राहतें। युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर मिलेगा ऋण।
Rajasthan Finance Corporation: जयपुर। राजस्थान में युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और उद्योग क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान वित्त निगम द्वारा 30 जुलाई को जयपुर में औद्योगिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक शाखा कार्यालय-जयपुर (सेन्ट्रल), सी-96, जगन पथ, चौमू हाउस, सी-स्कीम में आयोजित होगा।
इस शिविर का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए सुलभ शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 45 वर्ष से कम आयु के शिक्षित युवा चाहे वे सीनियर सैकंडरी, स्नातक, डिप्लोमा या तकनीकी स्नातक हों। एक करोड़ पचास लाख की जगह अब दो करोड़ रुपए तक की ब्याज सबवेंशन लिमिट का लाभ मिलेगा।
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकण्डरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को ब्याज सवमेंशन की लिमिट ऋण राशि एक करोड़ पचास लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की है। निगम द्वारा युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 प्रतिशत की ब्याज में छूट की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि गुड बारोबर स्कीम में पुनर्भुगतान समय को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है। दस करोड़ से अधिक के ऋण के लिए एप्लीकेशन फीस अधिकतम एक लाख रुपए की गई है। प्रोसेसिंग चार्जेज 0.50 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया गया है। फ्लैक्सी योजना के अंतर्गत पात्रता ऑपरेटिव अथवा डीलिंग 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष एवं फ्लैक्सी योजना में ब्याज दर को 10.75 प्रतिशत से घटाकर 10.25 प्रतिशत किया गया है। सरल स्कीम के अन्तर्गत पूर्व में भूमि व भवन की ऋण की पात्रता 60 प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। सीए पात्रता धारियों को व्यवसाय सहयोगी के रूप में नियुक्त कर निगम को मिलने वाली प्रोसेसिंग फीस का 50 प्रतिशत भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाएगा।
उप प्रबंधक सत्यवान सिंघल ने बताया कि इन योजनाओं से युवाओं को उद्योग लगाने के लिए नई दिशा और सहूलियत मिलेगी। इच्छुक युवा इस शिविर में भाग लेकर मौके पर ही अपने उद्यम के सपनों को साकार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
| क्रम संख्या | सुविधा | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | आवेदन शुल्क | पूर्णतः निःशुल्क |
| 2. | प्रोसेसिंग शुल्क | पूर्णतः निःशुल्क |
| 3. | ऋण आवेदन प्रक्रिया | मौके पर ही तैयार और स्वीकार किए जाएंगे |
| 4. | ब्याज दर में छूट | राज्य सरकार की योजना के तहत 6% तक की राहत |
| 5. | गुड बारोबर स्कीम | पुनर्भुगतान समय सीमा 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष |
| 6. | फ्लैक्सी योजना पात्रता | ऑपरेटिव/डीलिंग अवधि 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष |
| 7. | फ्लैक्सी योजना ब्याज दर | 10.75% से घटाकर 10.25% |
| 8. | सरल योजना पात्रता | भूमि व भवन पर ऋण पात्रता 60% से बढ़ाकर 70% |
| 9. | CA को प्रोत्साहन | प्रोसेसिंग फीस का 50% व्यवसाय सहयोगी को प्रोत्साहन राशि के रूप में |