जयपुर

Court News: जयपुर में एकल पट्टा प्रकरण में हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने की नहीं मिली अनुमति

हाईकोर्ट ने जयपुर के एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार के दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगने पर मौखिक टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट जाते हो और यहां समय मांग रहे हो।

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Feb 11, 2025

Jaipur News: हाईकोर्ट ने जयपुर के एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार के दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगने पर मौखिक टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट जाते हो और यहां समय मांग रहे हो। कोर्ट ने याचिका वापस लेने के लिए पेश सरकार के प्रार्थना पत्र पर पूर्व अधिकारी जी एस संधू, निष्काम दिवाकर व औंकार मल सैनी से जवाब मांगा और अभी फैसला टाल दिया।

अगली सुनवाई 19 मार्च को

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने राजस्थान सरकार, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस संधू, पूर्व आरएएस दिवाकर व सैनी की याचिकाओं पर सुनवाई की। अब सुनवाई 19 मार्च को होगी। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले अशोक पाठक को पक्ष रखने की अनुमति दी।

पार्किंग का प्लान लाओ और अतिक्रमण हटाओ

वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने जयपुर के दोनों नगर निगम आयुक्तों से शहर के म्यूजियम रोड, मोती डूंगरी रोड व नेहरू पार्क के पास से 4 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने को कहा। वहीं जेडीए से रामनिवास बाग पार्किंग के विस्तार की जानकारी मांगी। कोर्ट ने निगम से पूछा, नारदपुरा कचरा निस्तारण प्लांट कब तक शुरू होगा। वाहन ई-चालान कम होने पर भी सवाल उठाया।

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मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों निगम आयुक्तों से कहा कि धरातल पर शहर की स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए क्या किया? आयुक्तों ने कहा कि भर्ती रद्द कर दी गई है। नारदपुरा में कचरा डिपो बन रहा है। कोर्ट ने पार्किंग प्लान तलब कर सुनवाई 13 मई तक टाल दी।

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