देशभर में 4 लाख निवेशकों से 796 करोड़ की ठगी, आरोपी पिनकोन ग्रुप के निदेशकों से रकम वापस की उम्मीद जगी, प्रदेश के 25 हजार निवेशकों से 80 करोड़ ठगी का है मामला, हर जमानत अर्जी पर एसओजी ने विरोध किया, तो निवेशकों की रकम लौटाने की अर्जी लगाई
मुकेश शर्मा / जयपुर। पश्चिम बंगाल की पिनकोन मल्टी स्टेट कंपनी के निवेशकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में ठगी के शिकार निवेशकों को दकम लौटाने की अर्जी लगाई है। यह सब हुआ है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की बदोलत। एसओजी ने करीब दो साल पहले पिनकोन ग्रुप के चेयरमैन मनोरंजन रॉय और साथी हरीसिंह, विनय सिंह को गिरफ्तार किया था। तभी से आरोपी जेल में हैं।
आरोपियों की तरफ से दो साल में कई बार राजस्थान में जमानत अर्जी लगाई गई। लेकिन हर बार एसओजी के अनुसंधान अधिकारी एएसपी सत्यपाल मिढ्ढा निवेशकों की तरफ से सरकारी वकील के साथ पैरवी करने कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हर बार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। एएसपी सत्यपाल मिढ्ढा ने बताया कि इस बार गुरुवार को आरोपियों ने जमानत अर्जी लगाई। साथ में राजस्थान के निवेशकों को रकम लौटाने का प्रार्थना पत्र लगाया है। इसके चलते ठगी के शिकार निवेशकों को रकम मिलने की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने मामलें में अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी दी है।
गौरतलब है कि पिनकोन ग्रुप के खिलाफ देशभर में 4 लाख निवेशकों से मोटा मुनाफा का झांसा दे करीब 796 करोड़ ठगी का मामला सामने आया था। इनमें राजस्थान के 25 हजार निवेशकों से 80 करोड़ की ठगी की गई थी। राजस्थान एसओजी द्वारा ठगी का मामला उजागर करने के बाद पिनकोन ग्रुप चेयरमैन व अन्य पदाधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस कोर्ट से प्रॉडक्शन वारंट पर ले गई। कुछ माह पहले आरोपियों ने पश्चिम बंगाल कोर्ट को भी वहां के निवेशकों की रकम लौटाने की अर्जी लगा चुके हैं।
पश्चिम बंगाल जेल में बंद है आरोपी
पिनकोन ग्रुप के पदाधिकारी आी पश्चिम बंगाल जेल में बंद है। सूत्र बताते हैं कि वहां निवेशकों की रकम लौटाने पर उन्हें दो से तीन वर्ष की सजा हो सकती है। जबकि दो साल से अधिक उन्हें जेल में हो गए। राजस्थान के निवेशकों की रकम लौटाने पर उन्हें जमानत का लाा मिल सकता है और वे जेल से बाहर आ सकते हैं।