जयपुर

Rajasthan Electricity: 1.75 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; नहीं बढ़ेगी बिजली दरें, EV चार्जिंग पर फिक्स चार्ज खत्म

Rajasthan Electricity Tariff: राजस्थान के 1.75 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में इस वर्ष बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी की आशंका पर विराम लग गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ आदेश जारी कर सभी श्रेणियों में बिजली दरें यथावत रखी हैं।

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Apr 03, 2026
1.75 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत, पत्रिका फोटो

Rajasthan Electricity Tariff: राजस्थान के 1.75 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में इस वर्ष बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी की आशंका पर विराम लग गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ आदेश जारी कर सभी श्रेणियों में बिजली दरें यथावत रखी हैं। आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर फिक्स चार्ज समाप्त कर दिया गया है। अब इन कनेक्शनों पर 150 रुपए प्रति केवीए तक लिया जाने वाला फिक्स चार्ज नहीं लगेगा, जिससे चार्जिंग सस्ती होगी। यह टैरिफ आदेश 1 अप्रैल से ही लागू होंगे।

मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी गई है। इन उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम विद्युत शुल्क 6.30 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे उन्हें विभिन्न छूटों का अधिक लाभ मिलेगा। स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों को टाइम ऑफ द डे (टीओडी) की शर्तों से छूट दी गई है, जिससे नगरीय निकायों को फायदा होगा।

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मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 30 पैसे यूनिट की राहत

मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी गई है। इन उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम विद्युत शुल्क 6.30 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे उन्हें विभिन्न छूटों का अधिक लाभ मिलेगा। स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों को टाइम ऑफ द डे (टीओडी) की शर्तों से छूट दी गई है, जिससे नगरीय निकायों को फायदा होगा।

इसके अलावा उन बड़े कनेक्शनधारियों को भी थोड़ी राहत दी गई है, जिनकी डिमांड 50 केवी से ज्यादा जाने पर सप्लाई को एचटी से एलटी पर ले जाना पड़ता है। अभी तक ऐसी स्थिति दो बार होने तक अलग से ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं थी। अब यह छूट तीन बार तक कर दी गई है। इससे ज्यादा चेंज करने पर खुद का ट्रांसफार्मर लगाना होगा। यह टैरिफ आदेश 1 अप्रैल से ही लागू होंगे।

रेगुलेटरी सरचार्ज जारी रहेगा

प्रदेश में रेगुलेटरी सरचार्ज वसूली जारी रहेगी। यानि, बिजली कंपनियां पुराने घाटे की वसूली सीधे उपभोक्ताओं से ही करेगी। उधर, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए नेट बिलिंग व्यवस्था जारी रहेगी।

बढ़ोतरी की आशंका पर लगा विराम

बिजली कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर याचिका लगाई थी। जिसका निस्तारण करते हुए आयोग ने आदेश टैरिफ बढ़ोतरी की बजाय सभी श्रेणी की बिजली दरों को यथावत रखते हुए औद्योगिक उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी कमी की है वहीं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को भी 30 पैसे यूनिट की बड़ी राहत दी है। जिससे उद्योगों को बिजली टैरिफ में राहत मिलेगी।

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