Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana: सामान्य महिला उद्यमियों को योजना के तहत ₹50 लाख के लोन पर 25% सब्सिडी (₹12.5 लाख तक) मिलती है। SC/ST, विधवा, दिव्यांग और हिंसा पीड़ित महिलाओं को 30% सब्सिडी दी जाती है, यानी अधिकतम ₹15 लाख तक। यहां देखें ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana: जयपुर। राजस्थान सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार योजना चला रही है। इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना' है। इसके तहत अगर कोई महिला अपने नाम से कंपनी या छोटा-बड़ा व्यवसाय शुरू करती है, तो सरकार उसे 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही एक वित्तीय सहायता योजना है। इसके तहत महिलाओं को ₹50 लाख तक के लोन पर 25% से 30% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम ₹15 लाख तक हो सकती है।
सामान्य महिला उद्यमियों को ₹50 लाख के लोन पर 25% सब्सिडी (₹12.5 लाख तक) मिलती है। SC/ST, विधवा, दिव्यांग और हिंसा पीड़ित महिलाओं को 30% सब्सिडी दी जाती है, यानी अधिकतम ₹15 लाख तक।
इस योजना का फायदा छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र, दुकान, स्टार्टअप, निर्माण इकाई, महिला समूह आदि के लिए लिया जा सकता है। वहीं समूह से जुड़ी महिलाएं इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकती हैं।
इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। तब से अब तक राज्य की हजारों महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। वर्ष 2024 तक इसमें लगातार संशोधन कर इसे और भी उपयोगी और सरल बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने इसे 2029 तक बढ़ा दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
अब तक इस योजना के तहत लगभग 38,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से करीब 4,000 महिलाओं को लोन और सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है। वर्ष 2023–24 में लगभग 1,400 से ज्यादा महिलाओं को योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। वर्तमान में भी आवेदन प्रक्रिया जारी है और हर महीने सैकड़ों आवेदन आ रहे हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
सबसे पहले https://sso.rajasthan.gov.in पर जाकर SSO ID बनाएं।
इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल जरूरी है।
SSO लॉगिन करने के बाद Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana नामक सेवा चुनें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें। फर्म या कंपनी का विवरण, व्यवसाय की प्रकृति, अनुमानित लागत, बैंक विवरण आदि भरना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन के बाद जिले की महिला अधिकारिता अधिकारी और संबंधित बैंक से संपर्क करें।
आवेदन की जांच होगी और फिर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST)
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
कंपनी रजिस्ट्रेशन (यदि है)
मोबाइलब नंबर और ईमेल
जब महिला का लोन स्वीकृत हो जाता है और व्यवसाय शुरू हो जाता है, तो सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी की राशि 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (TDR) के रूप में बैंक में जमा की जाती है। इस दौरान महिला व्यवसाय चला सकती है। तीन साल बाद यह सब्सिडी लोन की किश्तों में समायोजित कर दी जाती है। इसका फायदा यह होता है कि महिला को कम ब्याज देना पड़ता है और ऋण जल्दी चुकता हो जाता है।
अगर आपकी पत्नी, बहन, बेटी या आप खुद कोई महिला हैं और व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रही हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा मौका है। सरकार से 15 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है, जिससे बिना आर्थिक दबाव के व्यापार शुरू किया जा सकता है।
राजस्थान की यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार बढ़ाने और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह योजना 2028‑29 तक सक्रिय है, हजारों महिलाओं तक पहुंच चुकी है और सडक‑पथ से लेकर बैंकिंग व्यवस्था तक, सरकार पूरी मदद उपलब्ध करा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 150 करोड़ रुपये तक लोन सरकार दे चुकी है।