जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बजरी खानों पर लगी रोक हटी, अब होगी नीलामी

Now Auction Gravel Mine : राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक बड़ा फैसला दिया। बजरी खानों पर लगी रोक को हटा दिया। इसके तहत चार याचिकाएं खारिज कर एक पर स्थगन आदेश निरस्त किया। अब बजरी खानों की नीलामी की राह खुल गई है।
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Rajasthan High Court Big Decision Gravel Mines Ban Lifted Now Auction
बजरी खानों पर लगी रोक हटी

Now Gravel Mine Auction : खुशखबर। बजरी खानों पर लगी रोक हट गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित प्रधानपीठ के बजरी की खानों से संबंधित याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद राज्य में बजरी खदानों की नीलामी की राह खुल गई है। हाईकोर्ट ने 5 याचिकाओं पर राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय करते हुए चार याचिकाएं खारिज कर दी, वहीं एक याचिका पर दिए गए स्थगन आदेश को भी निरस्त कर दिया है। भीलवाड़ा की 100 हैक्टेयर की प्लाट नंबर 2, 5 और 6 नंबर की बजरी खानों की पिछले दिनों ही अरावली रिसोर्सेज ने बोली लगाई थी। नीलामी के बाद बोलीदाता की ओर से 15 दिन में 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को जमा करानी थी, लेकिन अरावली रिसोर्सेज ने 40 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराने के स्थान पर कोर्ट में नीलामी की शर्तों पर प्रश्न उठाते हुए 40 फीसदी राशि जमा नहीं कराई थी। इस पर राज्य सरकार की ओर से जब्त की गई राशि के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर बजरी नीलामी प्रक्रिया को बाधित कर दिया।

नए सिरे से हो सकेगी नीलामी

इसके अलावा इकोसेफ इंफ्राप्रोजेक्ट की ओर से बजरी के दो प्लाटों की नीलामी प्रक्रिया को रुकवाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें से एक पर स्टे आ गया था। हाईकोर्ट की ओर से याचिकाओं को निस्तारित करने से अब इन प्लाटों की नए सिरे से नीलामी हो सकेगी।

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Updated on:
08 May 2024 11:31 am
Published on:
08 May 2024 11:31 am