जयपुर

मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने दी चौकाने वाली सजा… नए कानूनों का दिया हवाला

राजस्थान हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोप में पांच युवकों को दी सजा, अशोक नगर थाने की दो दिन तक करनी होगी सफाई, नए आपराधिक कानूनों में पहली बार मिली ऐसी सजा

less than 1 minute read
हाईकोर्ट की फटकार के बाद रईसजादों की कारें जब्त (Photo source- Patrika)

जयपुर। हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में पांच युवकों को जयपुर के अशोक नगर थाने में दो दिन तक सफाई करने की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों पक्षों के राजीनामे के आधार पर इन युवकों को हत्या के प्रयास के आरोपों से मुक्त कर दिया। न्यायाधीश समीर जैन ने अनुराग व अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

ये भी पढ़ें

9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत… सीकर के स्कूल में इंटरवैल के दौरान लगातार दो बार आया अटैक

24 मई 2025 की घटना

याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 24 मई 2025 को जयपुर के सरदार पटेल मार्ग पर 23 से 25 वर्ष के निवाई के कुछ युवकों पर इसी आयु वर्ग के बांदीकुई के कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक का सिर फूट गया। इसको लेकर पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया।

युवकों के खिलाफ पहला आपराधिक मामला

अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आरोपी युवकों के खिलाफ पहला आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और दोनों पक्षों में राजीनामा होने के आधार पर मामले को बंद करने को आग्रह किया।

राजस्थान में पहला मामला

इस पर कोर्ट ने नए आपराधिक कानून में शामिल सामुदायिक सेवा की सजा के प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ताओं को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दो दिन तक अशोक नगर थाने की सफाई करने की सजा सुनाते हुए मामले को बंद करने का आदेश दिया। राजस्थान में संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें आरोपियों को सफाई करने की सजा दी गई है।

ये भी पढ़ें

सावधान… छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी

Published on:
16 Jul 2025 09:26 pm
Also Read
View All

अगली खबर