1 June change rules : 1 जून से ये नियम बदलेंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान होगा। इसके साथ और भी हैं।
1 June Change Rules : साल 2023 में एक अप्रेल से डाकघर की योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया था। अब डाक विभाग निवेशक के पैन की सत्यता का इनकम टैक्स विभाग के डाटा से मिलान कर फिर से सत्यापित करेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक का पैन और आधार आपस में लिंक हों। इसके अलावा निवेशक ने डाक विभाग की योजना के लिए जो नाम और जन्मतिथि के विवरण दिए हैं, वह सही हैं या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो निवेशक इन योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।
अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे फटाफट करा लें। आयकर विभाग के मुताबिक, 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए महीने से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। एक जून से आप सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए अब कम कागजी कार्रवाई करनी होगी।
यह भी पढ़ें -