जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में 15 अप्रेल से पहले प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट आया है। आयोग ने सभी जिला कलक्टर को नया आदेश जारी किया है।

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फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में 15 अप्रेल से पहले प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला कलक्टर को आदेश जारी कर पंचायत समितियों में शीघ्र रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

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ट्रेनी आइएएस या आरएएस की नहीं की जाएगी नियुक्ति

आयोग के आदेश के अनुसार आरओ और एआरओ के पद पर प्रशिक्षणाधीन (ट्रेनी) आइएएस या आरएएस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यदि किसी पंचायत समिति में आरओ के लिए आइएएस या आरएएस अधिकारी उपलब्ध नहीं हों, तो निर्वाचन आयोग की अनुमति से तहसीलदार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकेगा।

एआरओ पद पर तहसीलदार संग नायब तहसीलदार की नियुक्ति

निर्वाचन आयोग ने कहा इसी तरह एआरओ के पद पर तहसीलदार के साथ-साथ नायब तहसीलदार की भी नियुक्ति की जा सकती है।

पंचायत चुनाव 15 अप्रेल तक पूरे करा लिए जाएं - सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पंचायत चुनाव 15 अप्रेल 2026 तक पूरे करा लिए जाएं। साथ ही पंचायत परिसीमन के मामले में दखल से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन के एक मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

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Updated on:
11 Jan 2026 10:10 am
Published on:
11 Jan 2026 07:25 am
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