पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम शरत कविराज ने डिजिटल भुगतान के दौरान साइबर ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी, कहा: कई बार छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी
जयपुर. डिजिटल भुगतान के समय साइबर ठगी से बचने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम शरत कविराज ने बताया कि यूपीआई से लेन देन में जल्दबाजी या छोटी सी गलती कई बार भारी पड़ सकती है, लेकिन पैसा गलत नंबर पर चला जाए तो घबराएं नहीं। ऐसे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसके अनुसार:
पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि गलती से गलत खाते में पैसे चले जाते हैं तो इसकी शिकायत भुगतान होने के तीन दिन के भीतर करनी अनिवार्य है। इसलिए समय पर कार्रवाई करना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गोपनीय जानकारी कभी साझा न करें (बैंक खाता संख्या, कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, ओटीपी या इंटरनेट बैंकिंग का कोई भी विवरण कभी भी किसी के साथ साझा न करें)। बैंक या कोई भी विश्वसनीय संस्था आपसे ऐसी जानकारी फोन पर नहीं मांगती।