जयपुर

राजस्थान में पेंशन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेगे चक्कर, बस करना होगा ये आसान सा काम; जानें

राजस्थान में आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के लिए कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
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Dec 18, 2024
rajasthan pension online form

राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है। जिन पेंशनर्स का पीपीओ ऑनलाइन जारी किया गया है। उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के लिए कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आश्रित सिटीजन एसएसओ आइडी से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षण में सभी दस्तावेज सही होने पर दो दिन में पेंशन जारी कर दी जाएगी।

पेंशन भत्ता देने वाला पहला राज्य

राजस्थान 70 से 75 और 75 से 80 साल की उम्र होने तक 5 से 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता देने वाला पहला राज्य है। इसके बाद नियमानुसार आयु के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन और शतायु के बाद डबल पेंशन भी दी जा रही है।

इस उम्र पर ये मिलेगा पेंशन भत्ता

उम्रपेंशन भत्ता
70 से 75 साल5%
75 से 80 साल10%

ये भी प्रावधान

80 से 85 साल : 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
85 से 90 साल: 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
90 से 95 साल: 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
95 से 100 साल: 50 प्रतिशत
100 साल से ऊपर: डबल पेंशन

Updated on:
18 Dec 2024 11:05 am
Published on:
18 Dec 2024 11:05 am