प्रदेशभर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए इसके बावजूद सिरसी रोड़ के बिंदायका रीको इण्डस्ट्रीज एरिया में हजारों की संख्या में मजूदर काम कर रहे है।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीन दिन पहले प्रदेशभर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए थे, सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए यह कदम उठाया गया था। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बावजूद सिरसी रोड़ के बिंदायका रीको इण्डस्ट्रीज एरिया में हजारों की संख्या में मजूदर काम कर रहे है। कई फैक्ट्रियों में सौ से डेढ़ सौ मजूदर एक साथ एक ही छत के नीचे काम कर रहे है। रीकों में यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश सहित देशभर के कई राज्यों के मजदूर काम करने यहां आते है। रीकों में धारा 144 की खुले आम धज्जियां उड़ायी जा रही है। जिससें कोनोरा वायरस का संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुए है। इसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नही दे रहा है।
इनका कहना है
कलेक्टर का आदेश है कि फैक्ट्रियों में एक जगह 20 से ज्यादा मजदूर एकत्र नहीं हो सकते। बिंदायका रीको इण्डस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्रियों में सैकड़ों मजदूरों की काम करने की सूचना मिली थी। इस बारे में संबंधित थाने पुलिस को सूचित कर दिया गया है।
युगांतर शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम
बिंदायका रीकों में फैक्ट्रियों में मजदूरों के काम करने की सूचना मिली थी भांकरोटा थाना पुलिस को भेजकर फैक्ट्रियों की जांच करवायी जा रही है, फैक्ट्री संचालक यदि सरकार के आदेशों की पालना नही करते है तो सख्त कार्रवाई की जायेगी।
रायसिंह बेनीवाल, सहायक पुलिस आयुक्त, वैशाली नगर