जयपुर

First Grade Exam: सुप्रीम कोर्ट से लाखों अभ्यर्थियों को राहत, RPSC के निर्णय पर जताई सहमति; नहीं होगा कोई बदलाव

RPSC First Grade Exam: राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को बड़ी राहत दी है।
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Jun 24, 2025
RPSC first grade Exam
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- पत्रिका नेटवर्क

RPSC First Grade Exam: राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को बड़ी राहत दी है। वहीं, परीक्षा की तारीख आगे करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए झटका है। कोर्ट ने यूजीसी-नेट परीक्षा के साथ तिथि टकराव के आधार पर दायर याचिका को खारिज करते हुए RPSC के 23 जून के संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है जो इस भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सुना मामला

मामला सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और एन. कोटेश्वर सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए आया। 17 याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि RPSC की परीक्षा (25-29 जून 2025) को यूजीसी-नेट परीक्षा के साथ टकराव के कारण पुनर्निर्धारित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को RPSC से जवाब मांगा था, जिसके बाद आयोग ने तीन विषयों की परीक्षा तिथियों को संशोधित कर प्रेस नोट जारी किया।

यहां देखें वीडियो-


संशोधित कार्यक्रम के बाद टकराव नहीं

मंगलवार को हुई सुनवाई में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा, भारत सरकार की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक डेव और राजस्थान की अतिरिक्त महाधिवक्ता संस्कृति पाठक ने पक्ष रखा। सरकार ने तर्क दिया कि संशोधित कार्यक्रम के बाद अब कोई तिथि टकराव नहीं है।

बता दें, यह भर्ती परीक्षा 2,200 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी 21 शहरों के 904 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। किसी भी बदलाव से न केवल यह परीक्षा, बल्कि RPSC की 35 अन्य भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित होंगी। इसके विपरीत, यूजीसी-नेट वर्ष में दो बार आयोजित होती है और अभ्यर्थी दिसंबर 2025 में इसे दे सकते हैं।

कोर्ट ने सरकार के तर्कों पर जताई संतुष्टि

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्कों और त्वरित कदमों पर संतुष्टि जताते हुए याचिकाकर्ताओं की अंतरिम राहत की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी शिकायतें निस्तारित हो चुकी हैं और परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। इस फैसले ने लाखों अभ्यर्थियों को राहत दी है जो लंबे समय से इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं, उन अभ्यर्थियों के लिए झटका है जो परीक्षा की तारीख आगे करने की मांग कर रहे थे।

Updated on:
24 Jun 2025 05:48 pm
Published on:
24 Jun 2025 04:12 pm