जयपुर

MRP से ज्यादा पर शराब बेची तो आपकी खैर नहीं…सरकार लेगी यह एक्शन

Alcohol Regulation: शराब पर ओवरचार्जिंग बर्दाश्त नहीं, पांच साल में 18 केस दर्ज। दौसा डीईओ हेराफेरी पर एपीओ, मंत्री बोले- शराबबंदी का प्रस्ताव नहीं।
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Sep 04, 2025
CG Liquor shop

Alcohol Pricing Rules: जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शराब बिक्री को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में शराब की दुकानें नियमानुसार संचालित हो रही हैं और किसी भी स्थिति में प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर शराब बेचना अनुमत नहीं है। यदि इस तरह की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

मंत्री ने बताया कि हेराफेरी और अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। हाल ही में इसी प्रकार की जानकारी सामने आने पर दौसा जिले के डीईओ को एपीओ कर दिया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लालसोट विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में फिलहाल 23 शराब की दुकानें आवंटित होकर नियमों के अनुसार संचालित की जा रही हैं। वहीं, आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 के बिंदु संख्या 13 के अनुसार किसी भी स्वीकृत दुकान पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक शराब बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

उन्होंने सदन को जानकारी दी कि विगत पांच वर्षों में एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने के मामलों में कुल 18 अभियोग दर्ज किए गए हैं। मंत्री के इस जवाब ने स्पष्ट कर दिया कि शराब बिक्री में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।

Updated on:
04 Sept 2025 04:37 pm
Published on:
04 Sept 2025 04:37 pm