जयपुर

सरकार को हाईकोर्ट से झटका : जयपुर शहर के अलावा ज्यादातर शहरों में अटके पट्टे

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Oct 06, 2021
सरकार को हाईकोर्ट से झटका : जयपुर शहर के अलावा ज्यादातर शहरों में अटके पट्टे

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के बीच जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश से राज्य सरकार सकते में आ गई है। कोर्ट आदेश के बाद नगरीय विकास विभाग के अफसरों ने आनन-फानन में मंथन किया और सभी निकाय, विकास प्राधिकरण, विकास न्यासों को निर्देश दे दिए कि जहां जोनल प्लान नोटिफाइड हो चुके हैं, वहीं पट्टे दिए जाएं। इनमें वे निकाय भी शामिल हैं, जिनकी आबादी एक लाख से कम है।
अभी जयपुर शहर में सभी क्षेत्र के जोनल प्लान लागू हैं, जबकि बाकी कुछ बड़े शहरों में कुछ ही जोनल प्लान नोटिफाइड हुए हैं। ज्यादार शहरों में जोनल प्लान बने ही नहीं या फिर ड्राफ्ट को नोटिफाइड नहीं किया गया। इससे बड़े स्तर पर फिलहाल पट्टे जारी करने पर रोक रहेगी। हालांकि, प्रशासन शहरों के संग अभियान जारी रहेगा, जिसमें पट्टों के अलावा 33 तरह के अन्य काम होते रहेंगे। सरकार 29 शहरों को ही जोनल प्लान के दायरे में ला रखी है।

इसलिए जरूरी है जोनल प्लान
भूमि के उपयोग के लिए जोनवार (इलाकेवार) विकास का खाका तैयार होता है। शहर को 4 से 5 जोन में बांटते हैं और हर जोन की अलग से डवलपमेंट योजना बनाई जाती है। इसमें आवास, सार्वजनिक भवन, जनसुविधा केन्द्र, सड़क, मनोरंजन केन्द्र, पार्क, उद्योग, व्यवसाय, बाजार व स्कूल आदि के लिए जगह चिह्नित करते हैं। इसके अलावा बिजली, पानी, अंदरुनी सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओंं से जुड़ी प्लानिंग भी इसी का हिस्सा है। डवलपमेंट फंड कैसे और कहां से आएगा।

इन शहरों में कुछ जोनल प्लान नोटिफाइड, पर पूरे नहीं
जयपुर शहर में सभी जोन के जोनल प्लान लागू हैं। जबकि, जोधपुर, अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर सहित कई अन्य बड़े शहरों में पूरे शहर की बजाय कुछ जोन के जोनल प्लान ही नोटिफाइड है। ऐसे में इन शहरों में भी सभी लोगों को पट्टे नहीं मिल पाएंगे।

यह दिए निर्देश
-जिन शहरों में जोनल प्लान का ड्राफ्ट तैयार है, उसे नोटिफाइड कराने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में कम से कम 21 दिन का समय लगेगा।
-जहां ड्राफ्ट तैयार है लेकिन जनता के आपत्ति सुझाव नहीं मांगे गए, उस पर काम शुरू करें। आपत्ति—सुझाव का निस्तारण भी निर्धारित मियाद में पूरा करने के निर्देश।
-कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां जोनल प्लान पर काम शुरू ही नहीं हुआ। वहां गुरुवार से ही प्लान पर काम शुरू करना है।


-कोर्ट आदेश की अक्षरश: पालना की जाएगी। जिन शहरों में जोनल प्लान लागू नहीं है, वहां पट्टे नहीं देंगे। सभी निकाय, यूआईटी, विकास प्राधिकरण को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। निकायों को तत्काल जोनल प्लान तैयार कर नोटिफाइड करने के लिए कहा गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए पट्टे देने के अलावा बाकी सभी काम यथावत होते रहेंगे।
-कुंजीलाल मीणा, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग

Published on:
06 Oct 2021 11:37 pm
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