Suspended News: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के प्रावधानों के विपरीत होने तथा स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। इसके चलते तहसीलदार एनके सिन्हा को निलंबित किया गया।
Suspended News: राजस्व प्रकरण के निराकरण के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाला जैजैपुर तहसीलदार एनके सिन्हा को कमिश्नर बिलासपुर ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सक्ती निर्धारित किया गया है। तहसीलदार पर आरोप था कि राजस्व प्रकरण के निराकरण के लिए जनता से खुलेआम पैसे की मांग करता था।
तहसीलदार ने 24 मार्च २025 को दिलीप कुमार द्वारा दुर्गेश सिदार के खाते में 15 हजार तथा 26 मार्च 2025 को 5 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराकर अनुचित लाभ लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। संतोषजनक जवाब नहीं मिला: सक्ती कलेक्टर ने तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तहसीलदार सिन्हा का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
Suspended News: इससे शासन की छवि धूमिल हुई। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के प्रावधानों के विपरीत होने तथा स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। इसके चलते तहसीलदार एनके सिन्हा को निलंबित किया गया।