झाबुआ

तपस्वी मुनिराज का मंगल प्रवेश 11 मई को

महामांगलिक का आयोजन 16 मई को

2 min read
May 08, 2018
muniraj

झाबुआ. मालव भूषण, तपोनिष्ठ आचार्य नवरत्न सागर सूरीश्वर के शिष्य तपस्वी मुनि आदर्श रत्न सागर आदि ठाणा-5 का मंगल प्रवेश 11 मई को होगा। 16 मई को उनकी महामांगलिक का आयोजन होगा।

इसकी आमंत्रण पत्रिकाओं का विमोचन स्थानीय ऋषभदेव बावन जिनालय में गुरु हॉल में श्वेतंबर जैन श्री संघ एवं लाभार्थी परिवारों ने किया। पत्रिका लिखने की विधि प्रारंभ करते हुए श्री संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशवंत भंडारी ने नवकार महामंत्र का सामूहिक तीन बार जाप करवाया। ऋषभदेव भगवान की प्रथम पत्रिका आयोजक परिवार शशांक संघवी एवं आरजू संघवी ने लिखी। द्वितीय पत्रिका राजेंद्र विपुल शुभम परिवार एवं तृतीय पत्रिका पारस केयूर चौरडिय़ा परिवार ने लिखकर प्रभु के चरणों में अर्पण कर आयोजन को सफल बनाने की प्रार्थना की।

कार्यक्रम के सूत्रधार शशांक संघवी ने बताया कि 11 मई को सुबह 9 बजे मुनि भगवंत आदर्श रत्न, अक्षत रत्न, विशुद्ध रत्न, अर्हम रत्न एवं समकित रत्न सागर का स्थानीय दिलीप गेट स्थित महावीर बाग से ऋषभदेव बावन जिनालय में शोभायात्रा के साथ मंगल प्रवेश होगा। 11 से 15 मई तक प्रतिदिन सुबह 9.30 से 10.30 बजे मुनि भगवंतों द्वारा मंगल प्रवचन स्थानीय पोशध शाला भवन में दिए जाएंगे। दोपहर में मुनि की निश्रा में अन्य धार्मिक आयोजन भी संपन्न होंगे।

16 को प्रात: 11 बजे से स्थानीय शगुन गार्डन में महामांगलिक का भवन आयोजन होगा। इसमें सांसद एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोहर ऊंटवाल मुख्य अतिथि होंगे। पत्रिका के शुभ मुर्हुत पर श्री संघ के संरक्षक बाबूलाल संघवी, सुभाष कोठारी, राजेंद्र जैन शुभम, पारस चौरडिय़ा, अंकित कटारिया, सुशील संघवी, योगेंद्र नाहर, विपुल जैन, केयूर चौरडिय़ा, मुकेश संघवी, महेश संघवी, आरजू संघवी, सुभद्रा संघवी सहित लाभार्थी संघवी, शुभम एवं चौरडिय़ा परिवार की श्राविकाएं उपस्थित थी।

छात्रा को भगाकर ले जाने पर 10 साल की सजा
कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने के आरोपित को १० वर्ष की सजा सुनाई है। 17 वर्षीय नाबालिग के गुम हो जाने पर राणापुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। छापरी निवासी छात्रा पढऩे के लिए झाबुआ आती थी। २३ जनवरी 2015 को छात्रा वापस नहीं लौटी। जानकारी मिली की झाबुआ से आते समय छापरी माल रोड धर्मशाला के पास बस से उतरकर घर आते समय कुशलपुरा में कालू मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। न्यायाधीश एके तिवारी ने आरोपित को 10 वर्ष सजा और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी केएस मुवेल ने की।

Published on:
08 May 2018 05:13 pm
Also Read
View All