- पंचायत सहायक नियमितीकरण के इंतजार में,अब 5 साल संविदा पर नियुक्ति - ग्राम पंचायतों में कोर्ट से फैसला, फिर भी नियुक्ति नहीं
झालावाड़.जिलेभर में 750 कार्यरत पंचायत सहायक अब विद्यालय सहायक एवं पैराटीचर- शिक्षाकर्मी पाठशाला सहायक कहलाएंगे। प्रदेशभर में इस कैडर के कार्मिकों को राजस्थान कॉट्रेक्च्युअल हाइरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियमों के तहत नियुक्ति दी जा रही।
जिले में वर्तमान में 728 ग्राम पंचायत सहायक व 22 पैराटीचर्स को फायदा मिलेगा। वहीं 258 कार्मिकों के शीतलन प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। इन दोनों की कैडर के कार्मिक अब नए नाम से पद पर ज्वाइनिंग देंगे। ज्वाइनिंग आदेश 8 दिसंबर को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए है। इसके साथ ही सभी शिक्षा अधिकारियों को इस कैडर के लिए पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए है। पात्र अभ्यर्थियों को 22 दिसम्बर तक वर्तमान पदस्थापित जगह पर नियुक्ति करके पीईईओ के माध्यम से जिला स्तर पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
मिलेगा समान वेतन-
विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक का वेतन समान ही रहेगा। समय-समय पर वेतनवृद्धि लाभ भी मिलेगा। इन पदों पर चयन होने वाले पात्र अभ्यर्थियों को अब प्रति माह 10400 रुपए मिलेंगे। इसके लिए 9 साल की सेवा पूरी होने पर 18500 रुपए तथा 18 साल की सेवा पूरी होने पर 32300 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
728 पात्र, 209 पर संशय-
जिले में 725 ग्राम पंचायत सहायक को पात्र माना गया है। जो विद्यालय सहायक कहलाएंगे। वहीं 209 ऐसे अभ्यथियों है जिनकी उम्र ज्यादा होने से उन्हे फिलहाल पात्र मानते हुए उनको छूट दी गई है। उनका शीतलन प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजा जाएगा। वहां से अनुमोदन होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। वहीं 22 पैराटीचर्स पात्र पाए गए है जो पाठशाला सहायक कहलाएंगे। वहीं 49 पैराटीचर्स के भी शीतलन प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।
कोर्ट के फसले पर भी नहीं दिखाई रुचि-
जिले की ग्राम पंचायत सूलिया व तितरवासा में कोर्ट स्टे लगाया गया था। लेकिन कोर्ट से फैसला आने के बाद भी अभी तक दोनों ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों को नियुक्ति नहीं दी गई है। ऐसे में 8 लोग अभी विद्यालय सहायक भर्ती से वंचित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि कोर्ट से 12 जनवरी 2022 को ही फैसला आ गया है, लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया।
पहले कोई नियम नहीं थी अब बनाए नियम-
सूत्रों ने बताया कि पहले पंचायत सहायकों एवं पैराटीचर्स- शिक्षाकर्मी पर किसी प्रकार के सेवा नियम लागू नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने इन कार्मिकों का पदनाम बदलकर राजस्थान कांट्रेक्च्युअल हाइरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया है। इस नए नियम के तहत ही पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायकों को सेवाएं दी जा रही है।
प्रदेश में इतने कर्मचारी-
नए नियम में शामिल होने के बाद अब शिक्षा कर्मी शिक्षा सहायक, पैराटीचर्स पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक विद्यालय सहायक कहलाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा,भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत प्रदेशभर के 23749 ग्राम पंचायत सहायक, 3838 शिक्षाकर्मी और 3886 पैराटीचर्स इस नियम में शामिल होंगे।
फैक्ट फाइल-
- जिले में कुल विद्यालय सहायक 937, पैराटीचर्स 71
- नए नियमों के तहत 15 अवकाश दिए जाएंगे
- महिला अभ्यर्थी को 6 माह का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा
- प्रत्येक वर्ष 5 फीसदी मानदेय बढ़ाया जाएगा
- वर्तमान में प्रतिमाह मादेय 10400 रुपए दिया जाएगा।
-प्रदेशभर में 23749 ग्राम पंचायत सहायक, 3838 शिक्षाकर्मी और 3886 पैराटीचर्स
शीतलनप्रस्ताव भेजेंगे-
विभाग द्वारा 8 दिसंबर से पैराटीचर्स व पंचायत सहायक को नियुक्ति देने के आदेश प्राप्त हुए है। शनिवार रात को ही इनके नियुक्ति ओदश जारी कर दिए गए है। जिले में 728 पंचायत सहायक व 22 पैराटीचर्स पात्र माने गए है। शेष को हटाया नहीं जाएगा। उनके शीतलन प्रस्ताव बनाकर भेज दिए है, वहां से अनुमोदन होने के बाद उन्हे भी नियुक्ति दी जाएगी।
हंसराज मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक झालावाड़।