झालावाड़

लोगों से दुर्व्यवहार करने पर पालिका ईओ व वरिष्ठ सहायक निलंबित

पिड़ावा.कस्बे में शराब पीकर उत्पात मचाने व व्यापारी को धमकाने के मामले में नगरपालिका ईओ व वरिष्ठ सहायक को स्वायत शासन विभाग ने शुक्रवार को निलंबित कर दिया है। नयापुरा चौराहे पर बुधवार रात्रि को शराब पीकर उत्पात मचाने व व्यापारी को धमकाने पर पुलिस ने शान्ति भंग में नगर पालिका ईओ जितेंद्र चौकीदार और […]

2 min read

पिड़ावा.कस्बे में शराब पीकर उत्पात मचाने व व्यापारी को धमकाने के मामले में नगरपालिका ईओ व वरिष्ठ सहायक को स्वायत शासन विभाग ने शुक्रवार को निलंबित कर दिया है। नयापुरा चौराहे पर बुधवार रात्रि को शराब पीकर उत्पात मचाने व व्यापारी को धमकाने पर पुलिस ने शान्ति भंग में नगर पालिका ईओ जितेंद्र चौकीदार और वरिष्ठ सहायक सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश करने पर गुरुवार को जमानत पर रिहा किया था, शक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही कर ईओ और वरिष्ठ सहायक को निलम्बित कर दोनों का मुख्यालय जयपुर कर दिया गया।

घटना की हुई पु​ष्टि-

इस दौरान उनके वेतन का 75 प्रतिशत भुगतान पिड़ावा नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। स्वायत शासन विभाग जयपुर के निदेशक श्याम सिंह शेखावत ने आदेश जारी कर बताया कि जिला कलक्टर झालावाड़ द्वारा विभाग को अवगत कराया कि अधिशासी अधिकारी जितेंद्र चौकीदार और वरिष्ठ सहायक पदम नवीन द्वारा 22 मई को रात्रि के समय शराब पीकर शहर के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। पुलिस अभिरक्षा में उनके समक्ष इस्तगासा पेश किया गया। जिसमें इनके द्वारा नयापुरा चौराहा पर शराब पीकर कहासुनी किए जाने जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। इस्तगासे में प्रस्तुत आरोप को स्वीकार करते हुए 6 माह तक शांति कायम रखने और 20 हजार के बंध पत्र पर पाबंद किया और तहसीलदार पिड़ावा से जांच करवाने पर घटना की पुष्टि हुई है।

प्रशासन की छवि घूमिल होती-

इसके साथ ही ईओ जितेंद्र चौकीदार का कार्य और व्यवहार आमजन के प्रति उचित नहीं होने और राजकार्य के प्रति लापारवाह होने और एक लोकसेवक होते हुए भी शराब का सेवन कर आमजन से अशोभनीय व्यवहार करने से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है।इससे ईओ जितेंद्र चौकीदार और वरिष्ठ सहायक पदम नवीन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर रहेगा। नियमानुसार भत्ता देय होगा।

Published on:
24 May 2024 09:13 pm
Also Read
View All

अगली खबर