- कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नई गाइड लाइन जारी
झालावाड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्कूलों में प्रार्थन सभाएं व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। स्कूलों में बिना मास्क प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। नो मास्क- नो एन्ट्री लागू की गई है। शिक्षकों व अशैक्षणिक कर्मचारियों को गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी होगी।
पत्रिका ने स्कूलों में छात्र-छात्राओं के बिना मास्क स्कूल जाने और सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने का मुद्दा शुक्रवार के अंक में प्रमुखता से उठाया था। इसके बार राज्य सरकार ने सभी जिला कलक्टरों से इस बारे में फीडबैक लिया था। इसके बाद नई गाइड लाइन जारी की गई है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षण्किा स्टॉफ एवं संस्थान आवागम के लिए संचालित बस, ऑटो, कैब के चालकों आदि को 14 दिन पहले वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। शिक्षण संस्थानों में आने से पहले सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता व अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। स्कूल संचालक ऑफ लाइन अध्ययन के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ व विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद ही स्कूलों में एन्ट्री दी जाएगी। कक्षा में भी दो गज दूरी की पालना अनिवार्य करवाने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा का आयेाजन नहीं किया जाएगा।