झालावाड़

पत्नी को जलाकर मारा, पति को सात साल का कारावास

बेटी और दामाद ने अभियुक्त के खिलाफ दी थी गवाही

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झालावाड़ विशिष्ठ न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने पत्नी की जलाकर मारने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया आरोपी।

झालावाड़। विशिष्ठ न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने पत्नी की जलाकर मारने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इस मामले में मृतका की बेटी और दामाद ने अभियुक्त के खिलाफ गवाही दी।
विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद तौकिर आलम ने बताया कि फरियादी सुकेत निवासी प्रकाश पहाडिय़ा ने 2 मार्च 2022 को झालावाड़ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी सास गायत्री बाई और ससुर महावीर खटीक कुम्हार मोहल्ले में किराए से रहते है। उसे रिश्तेदारों से सूचना मिली कि एक मार्च को उसके ससुर ने सास को आग लगाकर जला दिया। सास को झुलसी हालत में कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में सास ने उसे बताया कि रुपए के हिसाब को लेकर शराब के नशे में ससुर ने उसके साथ मारपीट की। फिर रसोई में बंद कर कमरे में आग लगा दी, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वह झुलस गई। यही बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने मृत्युकालिक बयान में भी कही। अस्पताल में उपचार के दौरान गायत्री की मौत हो गई।


पुलिस ने मामला दर्जकर जांच के बाद महावीर के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने महावीर को दोषी ठहराया और उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया।

Published on:
06 Apr 2024 10:23 pm
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