मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा-2019 में परीक्षार्थियों की आयु गणना एक जनवरी, 2020 से नहीं, बल्कि एक जनवरी, 2019 से होगी। ऐसा होने से उन परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन पर आयु गणना में एक वर्ष की वृद्घि होने से परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने का खतरा मंडरा रहा था।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा-2019 में परीक्षार्थियों की आयु गणना एक जनवरी, 2020 से नहीं, बल्कि एक जनवरी, 2019 से होगी। ऐसा होने से उन परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन पर आयु गणना में एक वर्ष की वृद्घि होने से परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने का खतरा मंडरा रहा था। राज्य के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को मंगलवार को निर्देश दिए कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की आयु गणना एक जनवरी, 2019 की स्थिति में की जाए।
गौरतलब है कि एमपी पीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विज्ञापन में परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना एक जनवरी, 2020 की स्थिति में किए जाने का उल्लेख किया गया है। इससे आयु गणना में एक वर्ष की वृद्घि हो जाने से अनेक आवेदकों पर परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाने का खतरा बना हुआ था। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि चूंकि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2018 की आयु गणना एक जनवरी, 2018 की स्थिति में की गई थी, अत: राज्य सेवा परीक्षा 2019 की आयु गणना एक जनवरी, 2019 की स्थिति में की जानी चाहिए।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा पूर्व में 27 नवंबर को प्रमुख सचिव कार्मिक को भी पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। चूंकि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नौ दिसंबर, 2019 है, इसलिए मंत्री डॉ. सिंह ने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।