अदालत ने जैसे ही दाेषी करार देने का फैसला सुनाया सलमान मायूस हाे गए।
जाेधपुर। कांकाणी हिरण शिकार मामले में अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान काे दाेषी करार दिया है। अदालत ने सलमान के अलावा सभी सह आराेपी सैफ अली खान , अभिनेत्री नीलम, सोनाली आैर तब्बू काे बरी कर दिया। अदालत ने जैसे ही दाेषी करार देने का फैसला सुनाया सलमान मायूस हाे गए। अभिनेताे की सजा पर बहस पूरी हाे गर्इ है। सजा का एेलान दाे बजे के बाद हाेगा।
अगर सलमान को जेल हुर्इ ताे उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में बैरक नम्बर दो में छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोपी आसाराम के साथ रखा जाएगा। जेल प्रशासन का कहना है कि हालांकि गैंगस्टर लॉरेंस जोधपुर जेल में नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे यहीं हैं। एेसे में धमकी के मद्देनजर सलमान की कड़ी सुरक्षा रहेगी। जेल अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि सितारों के फैसले को देखते हुए जेल में सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इसी मामले में सलमान दो बार जोधपुर जेल जा चुके हैं।
इस मामले की 28 मार्च सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला देवकुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला सुनाने की तारीख 5 अप्रेल मुकर्रर की थी। गत दिनों गेंगस्टर लॉरेंस द्वारा सलमान को मारने की धमकी दिए जाने के मद्देनजर पुलिस खास सावधानी बरत रही है। कोर्ट रूम के बाहर तीन स्तरीय बेरिकेट्स लगाए गए हैं। सम्बन्धित पक्ष के अलावा किसी को भी कोर्ट रूम में नहीं जाने दिया। आरोपियों के साथ आने वाले निजी बांउसर को बेरिकेट से पहले रोक लिया गया।
20 साल बाद फैसला
साल 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे। इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। सलमान के कमरे से पुलिस ने 22 सितंबर, 1998 को रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था। इस केस को लगभग 20 साल हो गए हैं।