जोधपुर

शिकारगढ़ क्षेत्र में बिना भू परिवर्तन के काट दी कॉलोनी, स्कूल व रिसोर्ट संचालित होने पर आया कोर्ट का नोटिस

इस पर खंडपीठ ने मामले के अप्रार्थीग्ण राज्य सरकार, कलेक्टर, जेडीए, नगर निगम सहित हुकम राज लिगेसी, बोधि स्कूल व तिरुपति विहार आदि को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया।
less than 1 minute read
rajasthan highcourt news
land transfer, Land Transfer in Rajasthan, Rajasthan High Court, jodhpur news, jodhpur news in hindi

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना भू उपयोग परिवर्तन के कॉलोनी काटने एवं स्कूल व रिसोर्ट निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ ने जोधपुर के शिकारगढ़ क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट में आये खसरा 632 में बिना कन्वर्जन कॉलोनी काटने व इसी जमीन पर स्कूल व रिसोर्ट निर्माण किये जाने पर नोटिस जारी किया है।


याचिकाकर्ता राहुल चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता सज्जन सिंह राठौड़ ने कहा कि जो खसरा सम्वत 1992 में अर्थाव वर्ष 1935 में मारवाड़ स्टेट के समय कदीम मजुकर के नाम व किस्म बारानी गैरमुमकिन रिकॉर्ड की गयी थी, वहीं जमीन बाद में किसी निजी व्यक्ति के नाम कैसे हो गई? जिसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं उस जमीन का बिना भूमि परिवर्तन किए, उस पर स्कूल, रिसॉर्ट आदि का निर्माण हो गया व अब कॉलोनी काटी जा रही है। इस पर खंडपीठ ने मामले के अप्रार्थीग्ण राज्य सरकार, कलेक्टर, जेडीए, नगर निगम सहित हुकम राज लिगेसी, बोधि स्कूल व तिरुपति विहार आदि को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया।

Published on:
27 Nov 2018 02:19 pm