
जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चार जुलाई को प्रस्तावित जोधपुर दौरे के दौरान उनका 15 से 20 मिनट का अल्प प्रवास हो सकता है। इस दौरान वे नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद बालोतरा जिले के पचपदरा के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में बुधवार को हवाई अड्डे पर एसपीजी, जिला प्रशासन एवं सभी सुरक्षा एजेंसियों की महत्वपूर्ण बैठक की गई।
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सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम फिलहाल अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एसपीजी के कमांडो पहले ही जोधपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बुधवार की बैठक में एसपीजी, प्रशासनिक अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद नए एयरपोर्ट तक जाने के रूट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। संभावना है कि वे एयरफोर्स स्टेशन से वर्तमान एयरपोर्ट की पार्किंग क्षेत्र होते हुए नए हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं, जबकि एक अन्य विकल्प एयरफोर्स स्टेशन से सीधे सड़क मार्ग के जरिए नए एयरपोर्ट जाने का भी है। रूट को लेकर अंतिम निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लिया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद बालोतरा जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे वापस जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन लौटकर यहां से प्रस्थान करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ आगामी वीवीआईपी दौरे और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने शहर में ड्रोन और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 2 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगा अथवा आगामी आदेश तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 4 जुलाई को जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शाहीन सी. की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के समय में विभिन्न आयोजनों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों से मिले अलर्ट के मद्देनजर ड्रोन का दुरुपयोग देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जोधपुर सैन्य और ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील शहर है तथा आगामी दिनों में वीवीआइपी दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रतिबंध आवश्यक माना गया है। आदेश के अनुसार, पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन या किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।