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Dhan Kharidi: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन की आ गई अंतिम तारीख, फटाफट कराए ये काम नहीं तो…

CG Dhan kharidi: पंजीकृत किसानों को 11 अंकों की फार्मर आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से वे धान विक्रय, फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान समान निधि की आगामी किस्त सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से प्राप्त कर सकेंगे..

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Oct 29, 2025
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन अनिवार्य ( Patrika File Photo )

CG Dhan Kharidi: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य शासन ने किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। ( CG News ) जिले के सभी किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

CG Dhan Kharidi: किसानों को दिया जाएगा 11 अंकों की फार्मर आईडी

पंजीकृत किसानों को 11 अंकों की फार्मर आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से वे धान विक्रय, फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान समान निधि की आगामी किस्त सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से प्राप्त कर सकेंगे। किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र अथवा राजस्व विभाग के पटवारी के माध्यम से यह कार्य करा सकते हैं।

प्रस्तुत करने होंगे ये दस्तावेज

पंजीयन के लिए किसानों को बी-1, भूमि अभिलेख पुस्तिका, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ रखना अनिवार्य है। पंजीकरण पूर्ण होने पर प्रत्येक किसान को 11 अंकों की यूनिक डिजिटल आईडी प्राप्त होगी, जो उनकी स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी।

सहकारी समितियों को निर्देश

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को किसानों के नवीन पंजीयन व फसल रकबा संशोधन का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीयन की वार्षिक प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक संचालित होती है। इस वर्ष कृषि, खाद्य और राजस्व विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है जिससे पंजीयन प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जा सके।

एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल

एग्रीस्टेक पोर्टल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण, वित्तीय स्थिति और बीमा इतिहास को एकीकृत कर भारतीय कृषि को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। राज्य शासन ने यह व्यवस्था किसानों को सभी योजनाओं का लाभ एकीकृत एवं पारदर्शी प्रणाली से उपलब्ध कराने के लिए लागू की है।

Updated on:
29 Oct 2025 05:59 pm
Published on:
29 Oct 2025 05:58 pm
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