कोरबा

Korba Murder Case: पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर गला घोंटकर दंपति को उतारा मौत के घाट, हैरान कर देगी वजह

Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अवैध संबंध के चलते दंपति की गला घोंटकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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Dec 09, 2024

Korba Murder Case: कोरबा के सर्वमंगला मंदिर के पास झोपड़ी के भीतर मिली भिक्षुक पति-पत्नी का शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया। पति और पत्नी की गला दबाकर हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है।

सर्वमंगला चौकी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सर्वमंगला चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत साकिनान कमरा नंबर 6 भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला में 4 दिसंबर को पति-पत्नी की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। मामले में पुलिस और फोरेंसिक टीम में जुटी थी। दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें गला दबाने से मौत होना पाया गया। पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस केतहत मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू की।

जानें पूरा मामला

थाना प्रभारी कुसमुण्डा एवं चौकी प्रभारी सर्वमंगला पुलिस की टीम ने घटनास्थल के पास रहने वाले विनोद मसीह से पूछताछ पर उसने बताया कि 3 दिसंबर की रात 9 बजे उसने भिखारीडेरा सर्वमंगला नगर बोर के पास कमल सतनामी, बबला उर्फ शेख रमजान अली एवं वासुदेव यादव को बैठकर शराब पीते देखा था। इस पर पुलिस ने बबला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने कमल सतनामी के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकारी।

बबला ने पुलिस को बताया कि शराब पीने के दौरान कमल वहां से वासुदेव के घर चला गया। कुछ देर बाद वासुदेव भी घर पहुंचा जहां उसने अपनी पत्नी शांता यादव (64) को जमीन पर आपत्तिजनक हालात में देख लिया। जिससे वासुदेव आक्रोशित हो गया और वाद-विवाद शुरू हो गया।

इतने में बबला भी पीछे से वहां पहुंच गया और दोनों ने मिलकर वासुदेव और शांता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए बबला ने ही चौकी में जाकर दोनों की मरने की सूचना दी थी। प्रकरण में साक्ष्य छिपा ने व एक से अधिक आरोपी होने से धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ा गया। रविवार को पुलिस ने आरोपी शेख रमजान अली पिता मो. शेख अब्बारा अली उम्र 32 वर्ष साकिन भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कमल सतनामी फरार हो गया है जिसकी पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है।

नाम आरोपी- 1. शेख रमजान अली पिता मो. शेख अब्बारा अली उम्र 32 वर्ष साकिन भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा ।

Updated on:
09 Dec 2024 01:48 pm
Published on:
09 Dec 2024 01:47 pm
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