कोरबा

खुले में फेंका कचरा तो खैर नहीं, इतने रुपए का लगेगा जुर्माना

इधर नगर निगम ने विलंब शुल्क भी तय कर दिया है। हर माह की १5 तारीख तक सेवा शुल्क जमा करना ही होगा।
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Aug 07, 2018
खुले में फेंका कचरा तो खैर नहीं, इतने रुपए का लगेगा जुर्माना
खुले में फेंका कचरा तो खैर नहीं, इतने रुपए का लगेगा जुर्माना

कोरबा. डोर टू डोर कचरा देने पर लगने वाले सेवा शुल्क को नियमानुसार लेने के लिए निगम ने शुल्क पत्रक तैयार कराया है। इसका वितरण भी सोमवार से वार्डों में शुरू करा दिया गया है। हालांकि जिस दिन से कचरा समूह के सदस्यों को दिया जा रहा है तब से अब तक का सेवा शुल्क एक साथ देना होगा। हर घर से कचरा उठाने के एवज में निर्धारित शुल्क को आम लोग देने में रूचि नहीं ले रहे हैं।

दरअसल अब तक इसमें एक व्यवहारिक दिक्कतें भी आ रही थी। कि किस मकान से कितना कचरा लेना है, अगर वह किसी माह शुल्क नहीं दिया है तो इसका हिसाब किस तरह से करना होगा। यह तय नहीं हो पा रहा था। इसे परेशानी को समूह की महिलाओं ने आयुक्त के संज्ञान में लाया था। आयुक्त के निर्देश पर निगम द्वारा सेवा शुल्क पत्रक तैयार करवा लिया गया है। जिसे हर जोन में रखवाया गया है।

जहां से समूह की महिलाओं द्वारा लेकर घर-घर वितरण शुरू करा दिया गया है। इस पत्रक में हर माह का ब्यौरा तय होगा। किस घर से उसके क्षेत्रफल के हिसाब से कितना शुल्क लेना है यह भी लिखना होगा। शहरवासियों को जब से कचरा सग्रंहण किया जा रहा है तब से निर्धारित शुल्क पहले महीने में एक साथ जमा करना होगा। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पिछले ८ माह से यह काम चल रहा है। ऐसे में दो सौ से तीन सौ रूपए तक जमा करने पड़ेंगे।

विलंब शुल्क भी तय
इधर नगर निगम ने विलंब शुल्क भी तय कर दिया है। हर माह की १५ तारिख तक सेवा शुल्क जमा करना ही होगा। अगर १५ को रविवार या फिर शासकीय अवकाश है तो उसके दूसरे दिन १६ तारीख को राशि जमा करने का अवसर मिलेगा। इधर विलंब शुल्क हर माह का १० फीसदी की दर से भी जमा करना होगा। कम से कम से ५ से ८ रूपए हर माह विलंब शुल्क देना होगा। हालांकि निगम ने पिछले कुछ माह के शुल्क में विलंब शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। पत्रक खो जाने की एवज मेें ५० रूपए जमा कर नया पत्रक लेना होगा।

कचरा नहीं दे रहे, तो भी कार्रवाई
ऐसे लोग जो कचरा नहीं दे रहे हैं तो निगम अपने स्तर पर यह मान लेगा कि उस मकान से कचरा बाहर फेंका जा रहा है। नई गाइडलाइन भी निगम में पहुंच चुकी है। प्रतिदिन के हिसाब से ५०० रूपए निगम जुर्माना ठोंकेगा। अगर एक दिन फाइन लग गया और दूसरे दिन भी कचरा फेंक रहे हैं तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई जुर्माना अदा करने में आनाकानी करता है तो उस मकान के प्रापर्टी टैक्स में जुर्माने को जोड़ दिया

-सेवा शुल्क पत्रक तैयार कर वार्डों में वितरण शुरू करवा दिया गया है। जब से सेवा लिया जा रहा है तब से शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क भी तय किया गया है। खूले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ नई गाइडलाइन के तहत प्रतिदिन के हिसाब से ५०० रूपए जुर्माना किया जाएगा- वीके सारस्वत, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कोरबा

Published on:
07 Aug 2018 11:57 am